Pune News पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करना अनिवार्य है। साथ ही अनुकंपा के आधार पर टीचिंग स्टाफ के पद के लिए टीईटी पास करना आवश्यक है, और अनुकंपा के आधार पर टीचिंग स्टाफ के पद पर नियुक्ति करते समय यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि उम्मीदवार ने टीईटी पास किया है या नहीं।
इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने स्कूल शिक्षा विभाग से राय मांगी थी कि क्या टीईटी और सेंट्रल प्री-रिक्रूटमेंट सिलेक्शन टेस्ट दोनों पास करने वाले उम्मीदवार के अनुकंपा के आधार पर टीचिंग स्टाफ की भर्ती में छूट दी जाएगी।
प्राथमिक शिक्षक पद के लिए टीईटी पास होना अनिवार्य है। सरकार के 2016 के निर्णय से हुई त्रुटि को दूर करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। प्राथमिक शिक्षकों की योग्यता राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा निर्धारित की जाती है। उसका पालन करना अनिवार्य है। इसलिए अनुकंपा नियुक्ति देते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि अभ्यर्थी ने टीईटी पास कर ली हो,शिक्षा विभाग ने फीडबैक दिया है तो अब यह स्पष्ट है कि केवल टीईटी उत्तीर्ण उम्मीदवारों को अनुकंपा के आधार पर शिक्षक स्टाफ पद पर नियुक्त किया जाएगा।