Pcmc News पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) कार की टक्कर में मारे गए दोपहिया वाहन सवार के परिवार को बीमा कंपनी को एक करोड़ दस लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। शिवाजीनगर कोर्ट में हुई लोक अदालत में समझौते में इस फैसले पर मुहर लगा दी गई।
मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण के प्रधान सदस्य सत्र न्यायाधीश बी.पी. क्षीरसागर,एड.अतुल गुंजाल और एड.यह समझौता सुभाष किवड़े के पैनल के सामने हुआ था। आवेदकों के लिए वकील आरएम पवार,एड.बीएस पुजारी,एड. सुनील द्रविड़,अधिवक्ता पूजा पवार,अधिवक्ता स्वप्निल पिंपलघरे ने समझौता कराने में अहम भूमिका निभाई। बाइक सवार गणेश अशोक माने (उम्र 39) की कार की चपेट में आने से मौत हो गई थी। उनके परिवार में पत्नी,बेटा,बेटी और बूढ़ी मां हैं। माने परिवार एड. पवार के माध्यम से मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण में निजी बीमा कंपनी के खिलाफ दो करोड़ रुपये का मुआवजा दिलाने का दावा दायर किया गया था।
बाइक सवार माने मार्च 2021 में चिंचवड़ से निगडी जा रहा था। उसी समय चिंतामणि चौक पर उन्हें तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इलाज के दौरान एक निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। माने एक निजी कंपनी में काम करता था। उन्हें 72 हजार रुपये मासिक वेतन मिल रहा था। माने परिवार के वकीलों ने उनकी उम्र, आय और आश्रित परिवारों को देखते हुए मुआवजे की मांग की। बीमा कंपनी समझौते में मुआवजे का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। मुख्य जिला न्यायाधीश संजय देशमुख ने माने के परिवार को एक चेक सौंपा।