Pcmc पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) पिंपरी चिंचवड़ में स्वीमिंग पूल खोले जाएंग। पिंपरी चिंचवड़ में स्विमिंग पूल खोलने का फैसला शहर के खिलाड़ियों के लिए राहत की बात है। हालांकि स्विमिंग पूल आम जनता के लिए नहीं खुले होंगे। तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए यह निर्णय लिया गया है। इस संबंध में विस्तृत शर्तें आदेश में दी गई हैं।
केवल खिलाड़ियों को अनुमति है
पिंपरी चिंचवड़ पालिका ने तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को ही अनुमति दी है। तैराकी प्रशिक्षकों को टीके की दोनों खुराक लेने की आवश्यकता होती है। सभी उपायों के तहत ये आदेश कल से लागू होंगे। यह सर्कुलर नगर आयुक्त ने जारी किया है।
क्या कहता है आदेश?
कोरोना वायरस के कारण होने वाले कोविड-19 के संक्रामक रोग को रोकने और नियंत्रित करने के लिए राज्य में महाराष्ट्र कोविड-19 उपाय नियम 2020 लागू किया गया है। महाराष्ट्र कोविड 19 उपाय नियम 2020 के तहत,आयुक्त पिंपरी चिंचवड पालिका क्षेत्र में कोविड 19 के प्रसार को रोकने के लिए उपाय करने के लिए अधिकृत किया गया है। संक्रामक रोग अधिनियम,1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम,2005 के तहत मुझ में निहित अधिकार के अनुसार,राजेश पाटिल,आयुक्त,पिंपरी चिंचवड ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए निम्नलिखित संशोधित आदेश जारी किया है।
1) पिंपरी चिंचवड पालिका क्षेत्र के सभी स्वीमिंग पूल तैराकी प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए जारी रहेंगे।
2) इस स्थान पर कार्यरत तैराकी प्रशिक्षक के लिए प्रशिक्षण निवारक टीकाकरण की दो खुराकें पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
3) 14 अगस्त को जारी आदेश इस आदेश में उल्लिखित मामलों के अलावा अन्य मामलों पर भी लागू होंगे। संदर्भ आदेश के अनुसार समय-समय पर जारी आदेश/दिशानिर्देश अगले आदेश तक लागू रहेंगे। कोई भी व्यक्ति जो इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर कोविड-19 के निषेध के लिए जारी किए गए आदेशों और दिशा-निर्देशों की अवहेलना करता है,आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के साथ-साथ धारा 188 के तहत अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। भारतीय दंड संहिता। यह निर्णय अगले आदेश तक पिंपरी चिंचवड पालिका के अधिकार क्षेत्र में लागू रहेगा।