हैदराबाद| व्हीएसआरएस न्यूज : वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए तेलंगाना में 1 सितंबर से राज्य भर के शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला लिया गया था लेकिन आज मंगलवार को हाईकोर्ट ने के। चंद्रशेखर राव की सरकार के फैसले पर स्टे लगा दिया है। यानी कल से तेलंगाना में स्कूल और कॉलेज नहीं खुलेंगे। तेलंगाना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंदर राव और न्यायमूर्ति विनोद कुमार की एक पीठ ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए यह फैसला लिया।
कल सोमवार को प्रेस ब्रीफिंग में विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने बताया कि नए शैक्षणिक सत्र के लिए लाखों बच्चे स्कूल लौट रहे हैं, ऐसे में शिक्षकों और स्कूल के अन्य कर्मचारियों को कोविड-19 बीमारी के खिलाफ वैक्सीनेशन से स्कूलों को संक्रामक बीमारी के खिलाफ एक सुरक्षित स्थान बनाने में मदद मिल सकती है।
दिल्ली में कई स्कूल रिओपने के मूड में नहीं
इधर दिल्ली में भी स्कूल खोले जाएंगे। लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूल 1 सितंबर से रीओपन करने के मूड में नहीं है। निजी स्कूलों का कहना है कि 1 सितंबर से वर्ग 9 से 12 के स्टूडेंट्स के लिए फिर से स्कूल खोलना मुश्किल होगा। उन्होंने आगे बताया कि 10वीं और 12वीं के प्रैटिकल्स क्लास चलते रहेंगे। उनका कहना है कि पैरेंट्स अभी बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते हैं।
Covid-19 प्रोटोकॉल का करना होगा पालन
राज्य सरकारों की ओर से जारी आदेश में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हर हाल में करने को कहा गया है। अभिभावकों की मंजूरी के बिना बच्चों को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्कूलों में शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन होगा और इसके लिए एसओपी जारी की जाएगी।