बंगलूरू। व्हीएसआरएस न्यूज़: वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के मामले बंगलूरू में <span;>लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन की ओर से कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अंतरराज्यीय यात्रा कर अपार्टमेंट में रहे लोगों के लिए आरटी-पीसीआर (RT-PCR) की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए।
अपार्टमेंट, कॉम्प्लेक्स और गेटेड क्म्युनिटीज में रहने वाले लोगों के लिए यह आदेश जारी किया गया है। अगर लोगों के पास ऐसी रिपोर्ट नहीं है तो उन्हें आरटी-पीसीआर जांच करना होगा और रिपोर्ट आने तक होम क्वारंटाइन से भी गुजरना पड़ सकता है। बंगलूरू नगर निगम ने यह आदेश जारी किया है। नगर निगम के मुख्य आयुक्त गौरव गुप्ता ने बताया कि शहर में 160 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन हैं, जिसमें आधे अपार्टमेंट में है।
इसको लेकर बंगलूरू नगर निगम के मुख्य आयुक्त गौरव गुप्ता ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) और अपार्टमेंट मैनेजमेंट कमेटी, हाउसिंग सोसाइटियों और गेटेड कम्युनिटीज को एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में उन्होंने लिखा है, “अगर किसी निवासी या उसके परिवार के सदस्यों ने इंटर स्टेट ट्रैवल किया है, तो उन्हें RT-PCR टेस्ट कराना होगा। ऑफिशियल ट्रैवल के लिए भी यह नियम लागू होगा।