अमरावती-महाराष्ट्र पुलिस को एक महिला को देर रात पुलिस थाने में बुलाकर पूछताछ काफी भारी पड गया। राज्य महिला अधिकार आयोग ने पीडिता की शिकायत पर महाराष्ट्र पुलिस पर एक लाख रुपये का जुर्माना ठोंका है। सुप्रिम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद पुलिस थाना पर नहीं बुलाया जा सकता अथवा गिरफ्तार किया जा सकता है।
यह मामला 10 साल पुराना 21 मार्च 2011 का है। पीडिता कंचनमाला गावंडे को उनके पति की गिरफ्तारी के बाद अमरावती पुलिस थाने में दो बेटियों के संग बुलाया गया था। पुलिस देर रात तक रोककर रखा। महाराष्ट्र ह्यूमन राइट कमीशन में उस समय के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार और शहर कोतवाली पुलिस स्टेशन के दरोगा शिवाजी बचते के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। आयोग ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 1 लाख का जुर्माना लगाया। अमितेश कुमार वर्तमान में नागपुर के कमिश्नर है।