पिंपरी(व्हीएसआरएस न्यूज) नाबालिग लडकी के साथ दुषकर्म करके उस गर्भवती करने वाले पॉस्को आरोपी को पुणे जिला सत्र न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई। यह मामला 2017 का है। पिंपरी पुलिस स्टेशन में इसका अपराध 147/2017 पंजिकृत है। जांच अधिकारी और पुलिस उपनिरिक्षक रत्ना सावंत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा दिलाने और पीडिता नाबालिग लडकी को पूरा न्याय दिलाने के लिए भारी परिश्रम की। सरकारी वकील हांडे ने मजबुत कानूनी लडाई लडी। एएसआय नाईकरे,सुषमा पाटिल,दलवी,भोसले की टीम ने आरोपी को सजा दिलाने में विशेष सहयोग रहा।
आनंद हरी पवार उम्र 45 नि.चव्हाण बिल्डिंग,विठ्ठलनगर,नेहरुनगर आरोपी का नाम है। जिला सत्र न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायधीश ए व्ही रोट्टे ने सजा सुनायी।
नाबालिग लडकी के माता पिता नहीं है वो अपनी आजी के साथ पिंपरी चिंचवड के विठ्ठलनगर नेहरुनगर में रहती थी। पडोस में किराए की खोली में 10 साल से रहने वाला आरोपी आनंद पवार का लडकी के घर आना जाना था। आरोपी लडकी को झांसे में लेने के लिए कहा कि..तुझे घर खरीदकर देता हूं..तुझे मैं संभालूंगा..तेरी शादी करके दूंगा..ऐसा प्रलोभन दिखाकर नाबालिग के साथ 17 मार्च 2016 से दिसंबर 2017 तक जबरन दुष्कर्म करके गर्भवती बनाया। लडकी एक बेटे को जन्म दी।
लंबी कानूनी लडाई के बाद 16 मार्च 2021 को पुणे जिला सत्र न्यायालय में इस केस की अंतिम सुनवाई हुई। न्यायालय ने भारतीय दंड विधान 376(2),बाल लैंगिक अत्याचार कानून 4,5 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाया। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना ठोंका। जुर्माना की रकम न भरने पर 6 महिने अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई। भारतीय दंड विधान एक्ट 506 में दो वर्ष की कैद और 5 हजार रुपये दंड न भरने पर दो महिने की जेल की सजा दी गई है।
जांच अधिकारी व पुलिस उपनिरिक्षक रत्ना सावंत ने आरोपी को सजा दिलाने के लिए निम्न सबूत को एकत्रित करके कोर्ट के सामने पेश की। जिसके आधार पर आरोपी को उम्रकैद और नाबालिग को पूरा न्याय मिल सका।
1) घटनास्थल की पंचनामा रिपोर्ट
2) पीडिता नाबालिग की ससून हॉस्पिटल से सत्यापन मेडिकल रिपोर्ट
3) आरोपी का ससून से मेडिकल जांच रिपोर्ट
4) केमिकल अनालायझर,गणेश खिंड की ओर से पीडिता और आरोपी दोनों का मेडिकल सैंपल जांच रिपोर्ट सीलबंद कोर्ट को पेश
5) नाबालिग लडकी और नवजात शिशू और आरोपी के खून की सैंपल जांच रिपोर्ट सीलबंद कोर्ट को पेश
6) नाबालिग लडकी का सीआरपीसी 164 के तहत जवाब दर्ज करके रिपोर्ट कोर्ट को पेश
7) अपराध के समय आरोपी ने जो कपडे पहने थे उसका पंचनामा रिपोर्ट
8) भूमापन अधिकारी हवेली द्धारा घटनास्थल का नकाशा रिपोर्ट
9) इसके अलावा जांच अधिकारी रत्ना सावंत ने इस केस में गवाही के रुप में कुल 17 लोगों से पूछताछ की और गवाह बनाया।