जोधपुर(व्हीएसआरएस न्यूज) राजस्थान के बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण व हत्या के मामले में आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा को राजस्थान हाईकोर्ट ने फौरी राहत दी है। इसके तहत अब मदेरणा का मुंबई में पुलिस कस्टडी में उपचार करवाया जाएगा। राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस दिनेश मेहता की अदालत ने मदेरणा के अंतरिम जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए हैं कि पुलिस कस्टडी में एक माह तक मुंबई में उपचार करवाया जाएगा। इसकी तिथि18 सितंबर 2020 से 18 अक्टूबर 2020 तक होगी।
मुबंई के किसी भी अस्पताल में करवा सकते हैं इलाज
उल्लेखनीय है कि आरोपी मदेरणा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जगमाल सिंह चौधरी उनके सहयोगी प्रदीप सिंह चौधरी ने पक्ष रखते हुए बताया कि जयपुर में पीईटी सिटी स्कैन करवाया गया, जिसके बाद कैंसर रोग का उपचार मुंबई में हो सकता है। इसीलिए 2 माह के अंतरिम जमानत आवेदन को स्वीकार किया जाए। वहीं सीबीआई की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक पन्ने सिंह रातडी ने कहा कि पुलिस कस्टडी में उपचार कराया जा सकता है। ऐसे में हाई कोर्ट के जस्टिस मेहता ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी रिपोर्ट देखने के बाद आरोपी मदेरणा का उपचार मुंबई के अपोलो हॉस्पिटल में करवाने के निर्देश जारी किए। साथ ही कहा कि अपोलो अस्पताल के अलावा भी मुंबई में कही पर भी उपचार करवाया जा सकता है।
2011 में किया था मदरेणा को गिरफ्तार
गौरतलब है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में जल संसाधन मंत्री और पूर्व ओसिया विधायक महिपाल मदेरणा को पुलिस ने भंवरी की हत्या और अपहरण के मामले में दो दिसंबर 2011 को गिरफ्तार किया था। तभी से मदेरणा जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं। भंवरी के पति अमरचंद की ओर से दर्ज मुकदमे में महिपाल मदेरणा पर बोरुंदा निवासी भंवरी देवी की हत्या और अपहरण की साजिश रचने का आरोप है।