पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) राज्य सरकार ने 31 दिसंबर तक स्टांप शुल्क में तीन प्रतिशत की छूट दी है। तदनुसार, यदि 31 दिसंबर से पहले संपत्ति को पंजीकृत करके स्टैंप ड्यिूटी का भुगतान किया जाता है, तो उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाने और अगले चार महीनों के भीतर विलेख को पंजीकृत करने की सुविधा प्रदान की गई है।
स्टांप ड्यूटी में कमी के कारण फ्लैटों की बिक्री और खरीद बढ़ गई है। यह आदेश ओमप्रकाश देशमुख, महानिरीक्षक राज्य पंजीकरण और टिकटों के नियंत्रक द्वारा जारी किया गया है। संपत्ति पंजीकरण की संख्या में वृद्धि के कारण संपत्ति पंजीकरण कार्यालयों को छुट्टियों पर भी खुला रखने का निर्णय लिया गया है। 26 दिसंबर को शनिवार है और 25 दिसंबर को क्रिसमस है। हालांकि खरीदी बिक्री दसंपत्ति पंजीकरण कार्यालय इस दिन भी जारी रहेगा। इसके अलावा,पुणे,मुंबई और ठाणे जिलों में दस्तावेज पंजीकरण का समय बढ़ाया गया है। तदनुसार, इस जगह के पंजीकरण कार्यालय सुबह 7.30 से रात 8.45 बजे तक खुले रहते हैं अधिक जानकारी देते हुए, पंजीकरण के महानिरीक्षक देशमुख ने कहा,स्टाम्प ड्यूटी में कमी से दस्तावेज पंजीकरण की संख्या में वृद्धि हुई है। स्टांप शुल्क का भुगतान करने के बाद संबंधित अगले चार महीनों के भीतर दस्तावेज को पंजीकृत करने में सक्षम होगा। नागरिकों को इस सेवा से लाभ उठाना चाहिए।
अब तक शहरी क्षेत्रों में पंजिकरण करते समय किसी को पांच प्रतिशत स्टांप शुल्क और छह प्रतिशत सिविल कर का भुगतान करना पड़ता था। ग्रामीण क्षेत्रों में चार प्रतिशत स्टाम्प शुल्क एक प्रतिशत जिला परिषद अधिभार (उपकर) और नागरिकों पर पाँच प्रतिशत स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार शहरी क्षेत्रों के लिए दो प्रतिशत स्टांप शुल्क और तीन प्रतिशत स्टांप शुल्क का भुगतान 31 दिसंबर तक करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, एक प्रतिशत स्टांप शुल्क और एक प्रतिशत जिला परिषद अधिभार का भुगतान किया जाना है। 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक तीन प्रतिशत स्टांप शुल्क और एक प्रतिशत सिविल कर शहरी क्षेत्रों में लगाया जाएगा। चार प्रतिशत स्टैंप ड्यूटी और दो प्रतिशत स्टैंप ड्यूटी और एक प्रतिशत जिला परिषद अधिभार ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जाएगा।