गोपालगंज। व्हीएसआरएस संवाददाता: सदर अनुमंडल पदाधिकारी डॉ. प्रदीप कुमार की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित अनुमंडल स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में अधिनियम के तहत पीड़ितों को राहत-मुआवजा की विस्तृत जानकारी के लिए आम लोगों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए एक हजार हैंड बुकलेट को जनप्रतिनिधियों के बीच पंचायत स्तर तक पुनः वितरण करने का निर्णय लिया गया। साथ ही पीड़ितों को ससमय मुआवजा दिलाने के लिए उचित कार्रवाई भी सभी स्तरों पर करने का निर्देश अध्यक्ष ने दिया।
विगत तीन माह में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सभी थानों में दर्ज 37 कांडों में पीड़ित व आश्रित को नियमानुसार ससमय मुआवजा दिए जाने पर समिति ने संतोष व्यक्त किया। साथ ही एक कांड जादोपुर थाना कांड संख्या 46/23 दिनांक 12-03-2023 में पीड़ित-वादी द्वारा सुलह कर लेने की सूचना देने पर मुआवजा की प्रथम किस्त का भुगतान की प्रक्रिया वर्तमान में रोकने का निर्णय लिया गया।
पीड़ितों को अधिनियम के तहत मुआवजा की द्वितीय किस्त के लिए समय आरोप पत्र तथा कांड के जख्मियों का जख्म प्रतिवेदन जिला कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने सभी थानाध्यक्षों को दिया।
अध्यक्ष ने नोडल पदाधिकारी अत्याचार निवारण को निर्देश दिया कि कुचायकोट थाना कांड संख्या 257/22 दिनांक 29 .08. 22 में मृतक के आश्रित सीता देवी को मुआवजा एवं पेंशन की कर्रवाई शीघ्र की जाए।
इस संबंध में नोडल पदाधिकारी ने बताया कि आश्रित को मुआवजा भुगतान की अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। ज्ञात हो कि इस कांड में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा बाद में जोड़ी गई है।
- 18 लोगों को किया गया भत्ता प्रदान
अनुमंडल पदाधिकारी ने समिति को अवगत कराया कि वर्तमान में उक्त अधिनियम के तहत कांड में अनुसंधान के लिए थाना में गवाही के लिए आए 18 व्यक्तियों को नियम 11(2) एवं 11(4) के तहत यात्रा भत्ता एवं जीवन यापन भत्ता प्रदान किया गया है। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी ने विशेष लोक अभियोजक एवं सभी थानाध्यक्षों को इस नियम के तहत गवाहों को लाभ दिलाने के लिए विशेष प्रयास करने का निर्देश दिया गया ताकि कांड में त्वरित कार्रवाई, गिरफ्तारी व कांड का निष्पादन ससमय हो सके।
- अनुसूचित जाति जनजाति थाने को आदेश.
थानाध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति थाना गोपालगंज को विशेष रूप से करवाई करने के लिए निर्देशित किया गया।
बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजीव कुमार, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी आनंद कौशल, प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार, अंचलाधिकारी राकेश कुमार, सरकारी अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार सिंह, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति थानध्यक्ष नेहा कुमारी, सदस्य 101- गोपालगंज बिहार विधान सभा द्वारा प्रतिनियुक्त प्रतिनिधि, समिति सदस्य नंदकुमार मांझी, मोतीलाल गोंड, कंचन प्रसाद व योगेंद्र राम समेत अन्य लोग थे।