पैकौली बद्दो, चुरामन चक तथा गीदहां पंचायत के प्रत्याशियों पर हुई है कार्रवाई
फुलवरिया| व्हीएसआरएस संवाददाता: स्थानीय प्रखंड के ग्राम पंचायत राज पैकौली बढ्दो, गिदहाँ तथा चूरामन चक पंचायत अंतर्गत आसन्न त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव मे आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने को लेकर थाना में शुक्रवार को एक साथ पांच प्राथमिकी दर्ज की गई है.
जिसमें संभावित मुखिया प्रत्याशी ग्राम पंचायत राज चूरामन चक अंतर्गत संग्रामपुर गांव के निवासी आनन्द कुमार सिंह तथा इसी पंचायत अंतर्गत सेलार कला गांव निवासी मनोरमा कुमार को आरोपित किया गया है.
साथ ही ग्राम पंचायत राज पैकौली बढ्दो के निवर्तमान मुखिया मोहम्मद मासूम अली तथा इसी पंचायत के संभावित मुखिया प्रत्याशी कपिलदेव सिंह को आरोपित किया गया है.
इतना ही नही प्रशासन ने ग्राम पंचायत राज गिदहां के संभावित मुखिया प्रत्याशी खूबलाल साह पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया है. प्राथमिकी स्थानीय अंचलाधिकारी श्यामसुंदर राय ने दर्ज कराई है.
दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि ग्राम पंचायत राज चुरामन चक के संभावित मुखिया प्रत्याशी आनंद कुमार सिंह तथा मनोरमा कुमार सेलार कला टोला तरकुलही गांव निवासी भागमती देवी के मकान पर अपना पोस्टर लगाकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है.
वही पैकौली बंद पंचायत अंतर्गत टंडवा खेम गांव निवासी अतीकउर रहमान के मकान पर निवर्तमान मुखिया मोहम्मद मासूम अली तथा संभावित मुखिया प्रत्याशी कपिल देव सिंह का पोस्टर चिपकाया गया था. इसके अलावे ग्राम पंचायत राज गिदहां अंतर्गत भगवानपुर गांव के निवासी बाबूलाल कुशवाहा के मकान पर संभावित मुखिया प्रत्याशी खूबलाल साह का पोस्टर चिपकाकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है.
जबकि विगत 25 दिन पूर्व स्थानीय प्रशासन द्वारा लाउडस्पीकर से प्रचार प्रसार कर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मैदान मे उतरने वाले विभिन्न पदो के संभावित प्रत्याशियों को बैनर पोस्टर हटा देने का निर्देश दिया गया था. बावजूद इसके संभावित प्रत्याशियों द्वारा अपने बैनर पोस्टर को सार्वजनिक स्थलों से अब तक नहीं हटाया गया है. जिसको लेकर मामला संज्ञान में लेते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की करवाई चल रही है.
इसकी जानकारी देते हुए त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव के प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी व बीडीओ अजीत कुमार रौशन ने बताया कि गुरुवार को गठित उड़नदस्ता टीम क्षेत्र का भ्रमण कर करवाई की है. साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर विभिन्न पदो के संभावित प्रत्याशियों का शुभकामना से संबंधित लगाए गए बैनर पोस्टरों की जाँच पड़ताल कर रही हैं.
जांच के दौरान यदि किसी भी संभावित प्रत्याशी का बैनर पोस्टर पाया गया तो निर्वाचन आयोग के आदेश का उल्लंघन मानते हुए उनके विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला थाने में दर्ज किया जाएगा।