गोपालगंज। व्हीएसआरएस संवाददाता: आज <span;>शनिवार को जिला कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला पदाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी और पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की पांचवी बैठक की गई। बैठक में अध्यक्ष ने जिले में दर्ज होने वाले एससी-एसटी एक्ट के तहत कांडों की समीक्षा की गई। समिति ने जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि कांड दर्ज होने के बाद नियमानुसार 24 घंटे के भीतर राहत मुआवजा भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।
जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि इस माह दर्ज 13 कांडों में नियमानुसार शीघ्र भुगतान किया गया है। पुलिस अधीक्षक के स्तर से प्राप्त 36 कांड प्रस्ताव में नियमानुसार कार्रवाई कर पीड़ित को राहत उपलब्ध कराया जा रहा है। कांडों के शीघ्र निष्पादन के लिए कोर्ट में गवाहों के प्रस्तुतीकरण के संबंध में जिला कल्याण पदाधिकारी ने समिति को अवगत कराया कि इसमें 16 गवाहों को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता कुल 504 रुपए प्रति गवाह भुगतान की जा रही है।
हत्या बलात्संग के मामले में पीड़ित आश्रित को प्रत्येक माह पेंशन भी समय भुगतान करने के लिए अध्यक्ष ने निर्देश दिया। पूर्व में 9 आश्रितों को पेंशन दिया जाता है। बैठक में एक और आश्रित डोली देवी पेंशन की स्वीकृति समिति की ओर से दी गई। जिला कल्याण पदाधिकारी ने समिति को बताया कि इस अधिनियम के तहत गठित अनुमंडल स्तरीय सतर्कता व अनुश्रवण समिति की बैठक गोपालगंज सदर में 26 जुलाई को और हथुआ अनुमंडल में 29 जुलाई को संपन्न हो चुकी है।
बाद में जिला कल्याण पदाधिकारी को अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि पीड़ित को योग्यता के आधार पर सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित करना सुनिश्चित करेंगे।
बैठक में अपर समाहर्ता, जिला कल्याण पदाधिकारी, विशेष लोक अभियोजक गोपी चंद्र यादव, जिला योजना पदाधिकारी कन्हैया राम, सरकारी अधिवक्ता अमरेंद्र, एससी एसटी थाना प्रभारी जंगो राम, ललन मांझी सदस्य, नरसिंह मांझी, प्रधान सहायक कृष्ण मोहन प्रसाद और प्रखंड कल्याण पदाधिकारी नोडल एससी एसटी एक्ट आनंद कौशल उपस्थित थे।