गोपालगंज। व्हीएसआरएस संवाददाता: हथुआ स्थिति सबेया एयरपोर्ट से घरेलू उड़ान शुरू करने को लेकर पटना हाई कोर्ट का रुख सख्त है। कोर्ट ने 21 जून 2022 तक एयरपोर्ट की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का डीएम को दिया आदेश दिया है। एयरपोर्ट की जमीन को 21 जून तक खाली कराने के बाद पटना हाईकोर्ट स्टेटस रिपोर्ट भी सौंपना होगा।
मालूम हो कि सांसद व जदयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉ. आलोक कुमार सुमन ने रक्षा मंत्रालय व लोकसभा में सबेया एयरपोर्ट पर परिचालन शुरू करने का मुद्दा उठाया था। वरिष्ठ अधिवक्ता वाई वी गिरी ने इंटरवेनर के रूप में हाईकोर्ट के संज्ञान में मामले को लाया है।
इसके बाद हाई कोर्ट ने गोपालगंज के डीएम को 21 जून तक सबेया हवाई अड्डे के जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटवाने का आदेश जारी किया है।