पिंपरी(व्हीएसआरएस न्यूज) पिंपरी चिंचवड उद्योगनगरी में करीबन एक महिने बाद बाजारपेठ फिर से गुलजार हो गए है। सभी प्रकार की दूकानों को 1 जून से प्रतिदिन सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति ने दी है। शहर में कोरोना की रफ्तार धीमी होने के कारण ऐसा निर्णय लिया गया। सोमवार 31 मई को पालिका प्रशासन की ओर से जो बुलेटिन जारी किया गया उसके अनुसार 24 घंटे में 246 पॉजिटिव मरीज पाए गए जबकि 30 लोगों की मृत्यू हुई। पॉजिटिव संख्या शहर में 2800 प्रतिदिन की रफ्तार से आ रही थी। लेकिन लॉकडाउन,बाजारपेठ बंद करने के निर्णय से लोगों के बीच का चेन टूटा और कोरोना धीरे धीरे हारने लगा। लेकिन मृत्यू की संख्या आज भी ज्यादा है। द्ूसरी लहर को हम पार करने में सफल रहे। इस बीच कई अपनों को भी खोया,जिसका जख्म आज भी ताजा है। लेकिन बाजारपेठ गुलजार होने का मतलब यह नहीं कि हम अपनी सावधानियां भूल जाए। कोरोना नियमों का पालन जैसे करते आए है वैसे करना चाहिए। तीसरी लहर आने वाली है हमको उसके लिए तैयार रहना होगा। अपनी रक्षा खुद करें,शासन,प्रशासन के भरोसे सबकुछ छोड देना बुद्धिमानी नहीं।
मुख्यमंत्री ने राज्य में 15 जून तक लॉकडाउन की पाबंदियां बरकरार रखने की घोषणा की। इसी पृष्ठभूमि में नगर आयुक्त राजेश पाटिल ने शहर में नई पाबंदियों को लेकर आदेश जारी किया है। पहले शहर में सभी दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुली रहती थीं लेकिन अब पिंपरी चिंचवड़ में सभी दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक 7 बजे से खुली रहेंगी। प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक। इसलिए केवल आवश्यक सेवाओं की दुकानें शनिवार और रविवार को जारी रहेंगी। इसके अलावा,सिटी पार्क,जिम,होटल बंद रहेगा। आवश्यक सेवाओं में काम करने वालों के लिए पीएमपीएमएल बस सेवा जारी रहेगी। अन्य नागरिक इससे यात्रा नहीं कर सकेंगे।
संशोधित आदेश
1. आवश्यक सेवाओं में उल्लिखित दुकानें सप्ताह के सभी दिनों में सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी।
2. पालिका क्षेत्र के सभी बैंक दिन भर काम करते रहेंगे।
3. सोमवार से शुक्रवार को आवश्यक दुकानों के अलावा अन्य दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। रेस्तरां और बार केवल पार्सल और होम डिलीवरी सेवाओं के लिए खुले रहेंगे।
4. ई-कॉमर्स के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के साथ-साथ गैर-जरूरी सामानों की होम डिलीवरी शुरू करना संभव होगा।
5. दोपहर 3 बजे के बाद चिकित्सा सेवाओं और अन्य जरूरी कारणों को छोड़कर नागरिकों को अपने घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी।
7. सभी सरकारी कार्यालय 25% अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में जारी रहेंगे।
8. शराब की दुकानें सप्ताह के पूरे दिन सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी।