Pune पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) पुणे व्यापारियों के लगातार बढ़ते दबाव के कारण सरकार ने कोरोना काल में प्रतिबंधों में ढील देते हुए सोमवार को अनलॉक के नए नियमों की घोषणा की गई। राज्य भर के करीब 25 जिलों को राहत मिली है। हालांकि पुणे और सतारा समेत 11 जिलों में पाबंदियां बरकरार रहेगी। इन जिलों में तीसरे चरण की पाबंदियां लागू हैं। पुणे फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स ने फैसले पर नाराजगी जताई थी। अब उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की बैठक के बाद पाबंदियों में ढील दी गई है। पुणे में 65 लाख 25 हजार 580 नागरिकों का टीकाकरण किया जा चुका है।
पुणे शहर,पिंपरी चिंचवड शहर और ग्रामीण आंचलों में कोरोना की रफ्तार धीमी होने और नए मरीजों तथा मृत्यू दर निचले स्तर पर पहुंचने के बाद पुणे के पालकमंत्री अजित पवार ने प्रतिबंधों में शिथिलता देते हुए दुकानों को सुबह 7 से रात 8 बजे तक और होटल को रात 10 बजे तक शुरु करने की घोषणा की। पुणे में एक दिन को छोड़कर सभी दुकानों को सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक संचालित करने की अनुमति है। साथ ही पुणे में होटल और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक पूरे दिन खुले रहेंगे। मॉल को रात 8 बजे तक जारी रखने की अनुमति है। लेकिन मॉल्स में सिर्फ दो वैक्सीनेटर की इजाजत होगी।
होटल संचालकों और दुकानदारों को वैक्सीन की दोनों खुराक लेनी पड़ती है। पुणे में सभी पार्क नियमित रूप से खुले रहेंगे और स्विमिंग पूल को छोड़कर अन्य बाहरी खेलों की अनुमति है। इस समय अजीत पवार ने पुणे के लोगों को चेतावनी दी है कि यदि सकारात्मकता दर 7 प्रतिशत से अधिक हो जाती है,तो फिर से प्रतिबंध होंगे और रेखांकित किया कि मास्क पहनना अनिवार्य है। सोमवार से 13 तहसीलों में तीसरे स्तर के नियम लागू कर दिए गए हैं। ग्रामीण दर 5.5 है। लेकिन स्तर 4 के बजाय 3 है। अगर सकारात्मक दर सात प्रतिशत से अधिक हो जाती है,तो भत्ता रोक दिया जाएगा। इसलिए पुणे और पिंपरी चिंचवड को नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसी शिकायतें हैं कि दुकान मालिक और सेल्समैन दुकानों में बेचते समय मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अनुमति देते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि कोरोना न बढ़े। पुणे में यह अनुपात 3.3, पिंपरी चिंचवड़ में 3.5 और ग्रामीण इलाकों में 5.5 है। ग्रामीणों के नियंत्रण में आने के बाद राहत मिलेगी। यह बात उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कही।
पुणे में एक दिन को छोड़कर सभी दुकानों को सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक संचालित करने की अनुमति है
पुणे में होटल और रेस्टोरेंट पूरे दिन रात 10 बजे तक खुलने की अनुमति
मॉल को रात 8 बजे तक जारी रखने की अनुमति है।
जिन लोगों को टीका लगाया गया है,उन्हें ही मॉल में प्रवेश दिया जाएगा
होटल संचालकों और दुकानदारों को वैक्सीन की दोनों खुराक लेनी पड़ती है
पुणे के सभी पार्क नियमित समयावधि के अनुसार जारी रहेंगे
स्विमिंग पूल को छोड़कर अन्य बाहरी खेलों की अनुमति है।
सकारात्मकता दर सात प्रतिशत से अधिक होने पर फिर से प्रतिबंध लगाए जाएंगे
पुणे वासियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य
पुणे की बिल्कुल भी उपेक्षा नहीं की गई है। कोरोना पॉजिटिव दर अम्बेगांव में 6 फीसदी,बारामती में 4.3 फीसदी,भोर में 2.9 फीसदी,दौंड में 7.2 फीसदी,इंदापुर में 7.5 फीसदी,इंदापुर में 6.5 फीसदी,जुन्नर में 7.2 फीसदी,खेड़ में 5.5 फीसदी मावल में 4.9 फीसदी,मुलशी में 3.4 फीसदी और पुरंदर में 6.6 फीसदी,शिरूर 7.1 में भी निर्णय लिया जाएगा। यहां मरीजों की संख्या कम होने पर पाबंदियों में ढील दी जाएगी। इस पर अगले हफ्ते फैसला लिया जाएगा। कुछ लोग नियम तोड़ते हैं और कुछ चीजें करते हैं। दरअसल मेरी सभी से अपील है कि सरकार जबरदस्ती ऐसा न करे। पुणे को नजरअंदाज करना कोई अजीब बात नहीं है। किसी को पुणे के बारे में राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह बात उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कही।