Pune News पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) गौरवशाली परंपरा वाला गणेशोत्सव कोरोना के चलते दो साल की पाबंदियों के बाद इस साल धूमधाम से मनाया जाएगा। पुलिस की ओर से त्योहार के नियमों की घोषणा कर दी गई है। पुलिस आयुक्तालय में हुई बैठक में पुलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता,संयुक्त पुलिस आयुक्त संदीप कार्णिक ने बोर्ड के कार्यकर्ताओं से बातचीत की।पुलिस ने त्योहार को शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्वक आयोजित करने के लिए नियम बनाए हैं और मंडलों को जारी किए गए लाइसेंस के लिए विभिन्न थानों में वन विंडो योजना लागू की जाएगी।
गणेशोत्सव बैठक में पुलिस अधिकारी,प्रमुख मंडल पदाधिकारी मौजूद
पिछले दो साल से कोरोना वायरस के कारण त्योहार प्रतिबंधित था। त्योहार को वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बनाए गए नियमों का पालन करते हुए मनाया गया। बोर्ड के कार्यकर्ताओं ने इस साल का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाने का फैसला किया है और कार्यकर्ताओं ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार को पुलिस कमिश्नरेट में बोर्ड के कार्यकर्ताओं के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। पुलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता,संयुक्त पुलिस आयुक्त संदीप कार्णिक,अतिरिक्त आयुक्त डॉ. जालंधर सुपेकर,रामनाथ पोकले,राजेन्द्र दहले,नामदेव चव्हाण आदि उपस्थित थे। श्रीमंत दगदूशेठ हलवाई गणपति ट्रस्ट के महेश सूर्यवंशी,श्री तंबाडी जोगेश्वरी मंडल के सुनील रसाने,प्रसाद कुलकर्णी,श्री गुरुजी तालीम मंडल के प्रवीण परदेशी,श्री तुलसीबाग लोक गणेशोत्सव मंडल के विकास पवार,नितिन पंडित, श्रीमंत भाऊसाहेब रंगारी ट्रस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष पुनीत बालन और धीरज घाटे,भाई करपे,प्रमोद कोंधरे,ऋग्वेद निर्गुडकर,सुनील पांडे, विश्वास भोर,बालासाहेब मारणे,भूषण पांड्या आदि उपस्थित थे।
इस बैठक में पुलिस ने मंडलों से शांतिपूर्वक त्योहार मनाने और नियमों का पालन करने की अपील की। बोर्डों के लिए तैयार किए गए नियमों की घोषणा की गई। मंडल के कार्यकर्ताओं ने सुझाव प्रस्तुत किए। पुलिस आयुक्त गुप्ता ने आश्वासन दिया कि बोर्ड कर्मियों की मांग पर पुलिस द्वारा सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।
सुरक्षा नियमों का अनुपालन अनिवार्य
त्योहार की अवधि के दौरान राज्य के साथ-साथ राज्य के बाहर भी बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। श्रमिकों के लिए मंडप क्षेत्र में सुरक्षा उपाय करना आवश्यक है। मंडप क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। यदि आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति या गायब सामान मिलता है,तो आपसे अनुरोध है कि आप तुरंत पुलिस को सूचित करें। आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस को त्वरित पहुँच प्रदान करने के लिए श्रमिकों द्वारा ध्यान रखा जाना चाहिए।
प्रत्येक मंडल को दो कमानी की अनुमति
कमानी पर लगे विज्ञापनों से मंडलियों को आय होती है। प्रत्येक मंडल दो बॉक्स कमानी खड़ा कर सकता है। जिसकी ऊंचाई 20 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। मंडप के 100 फीट के भीतर कमानी होना चाहिए और जमीन से दस फीट तक खुला होना चाहिए। पुलिस सुरक्षा के लिए कमानी का निरीक्षण करेगी।
चार दिन और रात बारह बजे तक लाउडस्पीकर
मंडलों को त्योहार की अवधि के दौरान लाउडस्पीकरों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना आवश्यक है। लाउडस्पीकर की मात्रा सीमित होनी चाहिए। त्योहार की अवधि के दौरान 4 सितंबर (गौरी पूजन),6 सितंबर (सातवां दिन),8 सितंबर (नौवां दिन) और 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी की मध्यरात्रि तक लाउडस्पीकरों को रात 12 बजे तक बजाने की अनुमति है।