Pune पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) कोरोना की तीसरी लहर कमजोर होते ही पुणे के पालकमंत्री अजित पवार ने सोमवार 7 फरवरी से पुणे जिले के सभी स्कुलों को खोलने की अनुमति प्रदान की है। कक्षा पहली से आठवीं तक के स्कुल शुरु करने की अनुमति दी गई। इसके पहले सिर्फ हाफडे तक शुरु करने की इजाजत थी।
क्या है नियम? शिक्षा विभाग और सरकार की ओर से स्कुल प्रबंधकों को कहा गया है कि बच्चों को जबर्दस्ती स्कुल न बुलाया जाए। इसके लिए पालकों से मंजूरी लेना आवश्यक है। पालक अपनी मर्जी से अपने बच्चों को स्कुल भेजना चाहते हैं तो उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए।
इसके अलावा शिक्षक और स्कूल के अन्य कर्मचारियों के लिए भी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज़ का लगवाया हुआ अनिवार्य है। साथ ही स्कूल में 15 से लेकर 18 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन का प्रबंध भी शिक्षा अधिकारी प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर करें। इतना ही नहीं स्कूल के अधिकारियों को स्कूल खोलने के पहले तमाम जरूरी और एहतियाती कदम उठाने अनिवार्य होंगे। जिसकी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को देना जरूरी होगा।