Pune पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) तलोजा जेल से रिहा होने के बाद मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर रैली और दहशहत निर्माण करने के आरोप में नागपुर जेल में बंद पुणे के कुख्यात गैंगस्टर गजा मारणे को जेल से रिहा कर दिया गया है। एमपीडीए एक्ट के तहत गजा मारणे पर एक साल का बैन लगाया गया था। मारणे एक साल बाद रिहा हुआ है। मारणे 8 साल बाद जेल से बाहर होगा। गजा मारणे की ओर से आयोजित रैली में पुणे पुलिस ने ज्यादातर गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की थी।
पिछले साल तलोजा जेल से रिहा होने के बाद जुलूस निकाला
मारणे उर्फ गजा मारणे पुणे में कुख्यात मारणे गिरोह का सरगना है और कोथरुड के साथ पुणे में भी इसकी दहशत है। उसके खिलाफ पुणे शहर सहित जिले में हत्या,हत्या के प्रयास,फिरौती और अपहरण के 24 गंभीर मामले हैं। 2014 में हत्या के दो मामलों में दोषी करार दिया गया,गजा तलोजा जेल में सात साल की सजा काट रहा था। उन्हें पिछले साल हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया था। तलोजा जेल से छूटने के बाद उसके साथी आनंदोत्सव में भारी गाडियों के साथ मुंबई-पुणे एक्सप्रेस से जुलुस के रुप में निकले। रास्ते में दहशत फैलाते आए। टोलनाका में बिना टोल दिए आगे निकले।
पुलिस ने सातारा से की गिरफ्तारी
गजा समेत उसके 150 साथियों के खिलाफ जुलूस निकालने,उर्से टोल नाका पर टोल नहीं देने और एक फूड मॉल से जबरन सामान उठाने का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद गजा फरार हो गया था। वह सतारा जिले के जवाली तहसील में छिपा था। अंत में,6 मार्च,2021 को,गाजा को सतारा से गिरफ्तार किया गया। उन्हें एमपीडीए अधिनियम के तहत एक निवारक उपाय के रूप में रखा गया था क्योंकि उन पर कई अपराधों का आरोप लगाया गया था।