Pune पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) शराब पीकर एक को कटवनी से मारकर हत्या करने वाले हत्यारे को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए.एस.वी रोट्टे नेे आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी आरोपी का नाम रोनिन माणिक सरकार (नि.उत्तरकेसपुर,ताल कुमारगंज,जिला दखंदीनासपुर,पश्चिम बंगाल) है। युकिल मुंडारी (55,निवासी सिमोलिया,ताल निश्चिंतपुर,24 परगना,पश्चिम बंगाल) की मौत हो गई। शिकायत सतीश नामदेव मडाले (48,निवासी मोहननगर,धनकवाड़ी) ने दर्ज कराई थी।
वादी एक ठेकेदार है और उसने जून 2015 से भोर के सासेवाड़ी में यूनिवर्सल कॉलेज का काम अपने हाथ में ले लिया था। वहां उन्होंने मजदूरों के रहने के लिए लीफहाउस बनाए। आरोपी रोनिन और उसके अन्य कामकाजी दोस्त वहीं रह रहे थे। उसका एक दोस्त युकिल मुंडारी उसके साथ रहने वाली सुजल के साथ लेबर कैंप में आया था। 28 जुलाई 2015 को रात करीब 11 बजे उसने शराब के नशे में राजू गणवाड़ी के लेबर कैंप स्थित घर का दरवाजा खटखटाया। वह क्रोधित हो गया और रोनिन को जोर से मारा।
मुकदमा सात साल तक चला। कांस्टेबल सचिन अडसुल और उमेश जगताप पश्चिम बंगाल से दो गवाह लाए और उन्हें गवाह के रूप में पेश किया। उनकी गवाही महत्वपूर्ण हो गई। जोड़ें। खान ने मांग की कि आरोपियों को सजा दी जाए। मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक राहुल वरोटे ने की। राजगढ़ के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सचिन पाटिल और उप निरीक्षक निखिल मगदूम ने अहम भूमिका निभाई। सहायक निरीक्षक अर्जुन घोडे पाटिल,सहायक उप निरीक्षक विद्याधर निचित ने कार्रवाई की।