Pune पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) निबंधन एवं स्टाम्प ड्यूटी विभाग में बड़ी संख्या में रिक्तियां होने के कारण लिपिक,वरिष्ठ लिपिक के पद को उप पंजीयक का पद दिया गया है। यह खुलासा हुआ है कि बिल्डरों द्वारा शहर के विभिन्न माध्यमिक रजिस्ट्रार कार्यालयों में रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट (रेरा) और फ्रैगमेंटेशन एक्ट का उल्लंघन करते हुए दस हजार 561 संपत्तियों की अवैध खरीद-बिक्री दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा अवैध दस्तावेज के मामले वाघोली और हडपसर में सामने आए।
जांच में पता चला है कि पुणे शहर सहित जिले में मेट्रो, दो सर्कुलर रोड, नियोजित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, रेरा के उल्लंघन में संपत्ति की अवैध खरीद और बिक्री जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के कारण जिले में विखंडन हुआ है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कमेटी ने शहर के सभी 27 माध्यमिक रजिस्ट्रार कार्यालयों में संदिग्ध दस्तावेजों की जांच की। इनमें से 70 फीसदी बिना रेरा में पंजीकृत हुए और 30 फीसदी फ्रैगमेंटेशन एक्ट के उल्लंघन में दर्ज किए गए।
इस अवसर पर बोलते हुए, पंजीकरण और स्टाम्प ड्यूटी के उप महानिरीक्षक, गोविंद कराड ने कहा, 2019 में पहला मामला सामने आने के बाद से अवैध दस्तावेज पंजीकरण में शामिल 44 अधिकारियों और कर्मचारियों में से चार को पहले ही निलंबित कर दिया गया है। शेष अधिकारियों को निलंबित कर कुछ कर्मचारी की एक विभागीय जांच शुरू की गई है, कुछ को विभागीय जांच से बदल दिया जाएगा, जबकि अन्य को स्पष्टीकरण के लिए कहा गया है। शासकीय स्तर पर द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी, जबकि लिपिक स्तर के कर्मचारियों की जांच पंजीयन एवं स्टाम्प ड्यूटी स्तर पर की जायेगी.’
इस बीच सबसे अवैध दस्तावेज हवेली नं.27 जांच में पता चला है कि वाघोली और हडपसर में क्रमश: 27 और तीन की सूचना मिली थी। निबंधन एवं स्टांप शुल्क विभाग के इतिहास में पहली बार इस तरह की कार्रवाई की गई है। इसलिए कोई भी अधिकारी या कर्मचारी भविष्य में अवैध भूखंड दस्तावेज पंजिकयन दर्ज कराने की हिम्मत नहीं करेगा।
यदि परियोजना 500 वर्ग मीटर से अधिक भूमि या आठ से अधिक फ्लैटों की बिक्री के लिए है, तो रेरा के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य है। हालांकि, बिल्डरों ने कब्जा रसीद और ग्राम पंचायत द्वारा जारी स्वामित्व का प्रमाण पत्र (आठ-डी) देकर रेरा के साथ पंजीकरण किए बिना विलेख पंजीकृत किया। हालांकि दस्तावेजों की जांच के दौरान दस्तावेजों में एक ही बिल्डर के नाम के कई फ्लैट मिले।
रेरा करे कार्रवाई
निबंधन एवं स्टाम्प शुल्क विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर दस्तावेज के अवैध पंजीयन के आरोप में कार्यवाही की जा रही है। हालांकि यह स्वागत योग्य है, बिल्डरों के बारे में क्या करना है इसका सवाल अनुत्तरित है। ये मामले रेरा के सामने आने पर ही कार्रवाई की संभावना है। हालांकि, मामले की गंभीरता को देखते हुए, रेरा प्राधिकरण आपसे कार्रवाई की अपेक्षा करता है।