Pune News पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) पुणे पुलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता ने घोरपड़े पेठ को आतंकित करने वाले गैंगस्टरों के गिरोह के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (एमओसीसीए) के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। यह गैंग जबरन वसूली,हत्या का प्रयास,हत्या की साजिश,अपहरण,लड़कियों से छेड़छाड़,डकैती की तैयारी जैसे गंभीर अपराध में लिप्त थे।
इस मामले में गिरोह के सरगना श्रीनाथ उर्फ टिक्या अशोक शेलार (उम्र 22, जगदे अली, घोरपड़े पेठ), कुणाल सुरेश जाधव (उम्र 22), गणेश बलप्पा कोली (उम्र 21, दोनों घोरपड़े पेठ) और साथियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। श्रीनाथ शेलार एक गिरोह का सरगना है और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर गंभीर अपराध किए हैं। शेलार और उसके साथियों के खिलाफ रंगदारी,हत्या के प्रयास,हत्या की साजिश,अपहरण,लड़कियों से छेड़छाड़,लूट की तैयारी के गंभीर मामले दर्ज किए गए थे। खड़क थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्रीहरि बहिरट ने शेलार व उसके साथियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार किया है।