Pune पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) पनशेत के पास कुरआन खुर्द मेें ढाई साल की बच्ची का अपहरण करने और उसका यौन शोषण करने के आरोप में दुष्कर्मी को फांसी की सजा सुनाई गई। सत्र न्यायाधीश एस.ऐ. देशमुख ने सोमवार को फैसला सुनाया आरोपी की पहचान संजय बबन काटकर (38) के रूप में हुई है। काटकर ने 15 फरवरी,2021 को कुरन खुर्द की एक झुग्गी से लड़की का अपहरण कर लिया था,जब वह अपने घर के सामने खेल रही थी। वेल्हे पुलिस स्टेशन में अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। वेल्हा पुलिस ने इस संबंध में तलाशी अभियान शुरू किया था। इस बीच लड़की को एक रिक्शा में पानशेत रोड पर मलखेड ले जाया गया। एक तलाशी अभियान के बाद 16 फरवरी,2021 को हवेली तहसील के मलखेड थोपटेवाड़ी रोड पर एक सीमेंट के पाइप में एक लड़की का शव मिला था।
यौन शोषण के बाद लड़की की हत्या कर दी गई और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीण पुलिस अधीक्षक डॉ.अभिनव देशमुख ने घटनास्थल का दौरा किया था और जांच के लिए आठ पुलिस दस्ते तैनात किए थे। इस बीच पुलिस को सूचना मिली थी कि सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर वायरल होने के बाद संदिग्ध रायगढ़ जिले में भाग गया था। तदनुसार वेल्हे पुलिस की एक टीम को मौके पर भेजा गया। चूंकि भोर से गुजरने वाले वर्धा घाट को यातायात के लिए बंद कर दिया गया था,इसलिए वेल्हा पुलिस ने 10 से 12 किलोमीटर जाल बिछाकर रायगढ़ जिले के महाड तहसील के नाटे गांव में एक ईंट भट्टे से आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस की गहन जांच में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
मामले की जांच वेल्हा ठाणे के सहायक पुलिस निरीक्षक मनोज पवार ने पुणे ग्रामीण पुलिस अधीक्षक डॉ.अभिनव देशमुख और तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक विवेक पाटिल के मार्गदर्शन में की थी। पुलिस कांस्टेबल अजय सालुंखे,औदुम्बर अदवाल, सूर्यकांत ओमसे,अजय शिंदे,अभय बरगे,राहुल काले,बालासाहेब गायकवाड़ और कांतिलाल कोलपे ने जांच में भाग लिया।
एक वर्ष के भीतर मौत की सजा
घटना की गंभीरता को देखते हुए डॉ.पाटिल ने अदालत से मामले में तेजी लाने का अनुरोध किया था। शिवाजीनगर सत्र न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल होने के एक साल के भीतर आरोपी को मौत की सजा सुनाई गई। इस मामले में कुल 17 गवाहों से पूछताछ की गई। इस मामले में एड.विलास पठारे ने कार्य का निरीक्षण किया।