Pune पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) राज्य पूर्व गृह राज्य मंत्री और पुणे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रमेश बागवे के चिरंजीव अविनाश रमेश बागवे के नगरसेवक पद को कोर्ट ने अपात्र घोषित किया है। पुणे पालिका 2017 के आम चुनाव में वार्ड नं.19 अ से अँड भूपेंद्र रामभाऊ शेडग-मनसे,अविनाश रमेश बागव-कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार थे। 4/2/2017 को नामांकन पत्रों की जांच के दौरान अविनाश रमेश बागवे ने शपथ पत्र और नामांकन पत्र में दी गई असंगति और गलत जानकारी के संबंध में चुनाव अधिकारियों से आपत्ति जताई थी। हालांकि चुनाव अधिकारियों ने आपत्ति को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह अदालत का आदेश नहीं था। चुनाव परिणाम में अविनाश रमेश बागवे को विजेता घोषित किया गया।
इस बीच चूंकि चुनाव प्रक्रिया और उपरोक्त आवेदनों की जांच पर विचार नहीं किया गया था। मुख्य अल्पसंख्यक न्यायालय,पुणे में दायर चुनाव याचिका 5/2017। चुनाव याचिका में सभी गवाहों,जांच,जिरह,साक्ष्य दाखिल करने वाले दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने 29/6/2021 को अविनाश रमेश बागवे को महाराष्ट्र पालिका अधिनियम,1969 की धारा 10 (1) (डी) के तहत अयोग्य घोषित कर पद रद्द कर दिया।
इस बीच नगरसेवक अविनाश बागवे ने बताया कि 2014 में अनुमति लेकर पुराने भवन को ले जाकर मरम्मत करायी गयी थी। नगर प्रशासन को 1986 की निर्माण योजना नहीं मिलती है। उस समय उन्होंने खुलासा किया और अनुरोध के अनुसार स्वीकार किया। 2017 में राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी किया था कि 2015 से पहले निर्माण हो तो प्रशासन शुल्क देकर नियमित किया जा सकता है। यदि नगरसेवक या अधिकारी के निर्माण को पालिका द्वारा अवैध घोषित किया जाता है,तो यह सही है। कानूनी प्रावधानों को पूरा किया गया है। खुलासे के मुताबिक निर्माण विभाग ने सिर्फ स्पष्टीकरण मांगा था। हम उच्च न्यायालय में अपील करने जा रहे है।