Pune पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) पुणे जिले में भी बिजली बिल बकाया का पहाड़ बढ़ता ही जा रहा है। घरेलू, व्यवसायिक,औद्योगिक,कृषि,सार्वजनिक जलापूर्ति योजनाओं,स्ट्रीट लाइट,जनसेवा समेत अन्य सभी श्रेणियों के 9 लाख 43 हजार 564 उपभोक्ताओं के बिजली बिलों का बकाया 3109 करोड़ हो गया है। एमएसईडीसीएल ने बकाया से उत्पन्न वित्तीय संकट को कम करने के लिए पुणे जिले में बिजली की कटौती तेज कर दी है।
बढ़ते बकाया की पृष्ठभूमि में,बिजली की मांग और आपूर्ति के साथ बिजली की खरीद को संतुलित करने के लिए एमएसईडीसीएल के लिए बकाया की वसूली आवश्यक हो गई है। वसूली राशि का करीब 80 से 85 फीसदी बिजली खरीदने में खर्च हो जाता है। कोरोना की तीसरी लहर के थमते ही जनजीवन सामान्य हो गया है। वहीं उगते सूरज की वजह से सभी कैटेगरी में बिजली की मांग बढ़ रही है। दूसरी ओर जैसे-जैसे बकाया बढ़ रहा है,एमएसईडीसीएल के समक्ष बिजली की खरीद के लिए पैसा कहां से लाएं। यह सवाल उठाया जा रहा है,इसलिए बकाया की वसूली में तेजी लायी गई है। इसलिए उपभोक्ताओं को सहयोग करना चाहिए और बकाया और वर्तमान बिजली बिलों का भुगतान करना चाहिए,क्षेत्रीय निदेशक अंकुश नाला से अपील की।
एमएसईडीसीएल के राजस्व का मुख्य स्रोत बिजली बिलों का संग्रह है। बिजली की खरीद पर खर्च,दैनिक रखरखाव और मरम्मत की लागत,ऋण की किस्तें,ठेकेदारों के कर्ज,स्थापना खर्च आदि सभी बिजली बिल वसूली पर निर्भर करते हैं। इसलिए एमएसईडीसीएल ने बकाया ग्राहकों से अपील की है कि वे बिजली आपूर्ति बाधित करने की अप्रिय कार्रवाई से बचने के लिए प्राथमिकता के आधार पर अपने बिजली बिलों का भुगतान करें। Http://www.mahadiscom.in एक वेबसाइट और ऑनलाइन ऐप है जो सभी कम दबाव वाले उपभोक्ताओं के लिए घर पर अपने बिजली बिलों का भुगतान करने के लिए उपलब्ध है।
घरेलू ग्राहकों का सबसे ज्यादा बकाया
पुणे जिले में 6 लाख 30 हजार 581 घरेलू ग्राहकों का सर्वाधिक 137 करोड़ 27 लाख रुपये बकाया है। 43 करोड़ 50 लाख से 88 हजार 66 वाणिज्यिक ग्राहक,18 करोड़ 56 लाख से 11 हजार 582 औद्योगिक ग्राहक एवं कृषि,3 लाख 12 हजार 983 ग्राहकों पर 2324.35 करोड़ रुपये और स्ट्रीट लाइट,सार्वजनिक जलापूर्ति योजनाओं पर 568.19 करोड़ रुपये और लोक सेवा श्रेणी सहित सभी ग्राहकों का बकाया है। इसमें से यदि कृषि उपभोक्ता 2324.35 करोड़ में से 50 प्रतिशत बकाया 31 मार्च 2022 तक अदा कर देते हैं तो शेष बकाया माफ किया जा रहा है।
पड़ोसियों और बिजली का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही
बकाया के कारण बिजली गुल होने के बाद स्वतंत्र टीमों द्वारा संबंधित कनेक्शनों का सत्यापन किया जा रहा है। साथ ही शाम के समय इन कनेक्शनों का विशेष निरीक्षण किया जा रहा है। भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135/138 के तहत पड़ोसियों और बिजली का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा रही है यदि यह पड़ोसियों या अन्य स्थानों से बिजली का उपयोग करता पाया जाता है। एमएसईडीसीएल ने यह भी कहा कि बकाया बिल की राशि की परवाह किए बिना नियमानुसार बिजली आपूर्ति में कटौती करने की कार्रवाई की जा रही है।