Pune पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) सुप्रीम कोर्ट ने अगले दो सप्ताह में राज्य में लंबित स्थानीय निकाय चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करने का निर्देश दिया है। इसलिए जल्द ही मनपा चुनाव का बिगूल बजने वाला है।कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बिना स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है।
ये आदेश ओबीसी आरक्षण पर अंतिम सुनवाई में दिए गए हैं। विकास गवली ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उस याचिका पर ये आदेश जारी किए गए हैं। स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने का आदेश कोर्ट ने दिया था,लेकिन राज्य सरकार ने एक कानून पारित करके बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने से इंकार कर दिया
शीर्ष अदालत ने याचिका पर सुनवाई 7,21 और 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। सुप्रीम कोर्ट में आज आखिरी सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने दो सप्ताह के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा करने का निर्देश दिया है। ओबीसी को बिना आरक्षण के स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार क्या कदम उठाती है।