Pune पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) कोरेगांव भीमा दंगा मामले में शिव प्रतिष्ठान के संस्थापक मनोहर विनायक कुलकर्णी उर्फ संभाजी भिड़े को क्लीन चिट मिल गई है। पुणे ग्रामीण पुलिस ने राज्य मानवाधिकार आयोग को सूचित किया कि भिडे का नाम भीमा-कोरेगांव दंगों के मामले से उनके खिलाफ अपर्याप्त सबूत के कारण हटा दिया गया है। इसलिए साफ है कि संभाजी भिड़े को क्लीन चिट मिल गई है।
शिकरापुर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि संभाजी भिड़े कोरेगांव भीमा दंगों में शामिल थे। एक साल पहले इस मामले में 41 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। पुलिस ने राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष सुनवाई के दौरान कहा कि इसमें संभाजी भिड़े का नाम नहीं है। आदित्य मिश्रा ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उनके मामले की सुनवाई नहीं हो रही है। उस पृष्ठभूमि पर चल रही सुनवाई के दौरान यह निष्कर्ष निकला है कि संभाजी भिड़े के भीमा कोरेगांव दंगों का कोई सीधा संबंध नहीं पाया गया है। एक लिखित रिपोर्ट के अनुसार उनका नाम मुकदमे से हटा दिया गया है। प्रकाश अंबेडकर ने आरोप लगाया कि संभाजी भिड़े 1 जनवरी 2018 को कोरेगांव भीमा में हुई हिंसा में शामिल थे,तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार ने संभाजी भिड़े के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था।
मिलिंद एकबोटे समेत 41 लोगों के खिलाफ चार्जशीट
मिलिंद एकबोटे,गणेश फड़तारे,नितिन गवणे,जितेंद्र गवणे,विशाल फड़तारे,ऋषिकेश गवणे,गणेश साल्वे,विलास इंगले, जयदीप सकात,सिद्धार्थ गावड़े,गणेश शेवाले,राहुल सुरवासे,भूषण गायकवाड़,प्रशांत ढसाल,आकाश दंडवते,राज धि, सिद्धार्थ धीवर,विजय शिवाले,नान्या फड़तारे,अभिषेक सवसे,प्रवीण गवणे,निखिल गवणे,सचिन घवटे,अक्षय फड़तारे, परशुराम गवणे,किरण गवणे,निखिल दौंडकर,रवि सैद,सागर गहाणे,प्रशांत सुतार,महेश काशीद आदि शामिल है।
इस धारा के तहत अपराध दर्ज
भारतीय दंड संहिता की धारा 117, 120इ, 143, 147, 149, 153, 295, 307, 436, अधिनियम 4 (25), अनुसूचित जाति और जनजाति के विरुद्ध अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 6 की धारा 6. संशोधन अधिनियम 2015 धारा 3 (1), आर, टी, यू, 2 (2) (5) (5-ए), महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 135।