Pcmc पिंपरी(व्हीएसआरएस न्यूज) पिंपरी-चिंचवड़ मनपा के क्षेत्रीय अधिकारियों को स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए 15 लाख रुपये की खरीदारी का अधिकार दिया गया है। साथ ही दो हजार वर्ग मीटर तक के निर्माण की अनुमति देने से लेकर अधिभोग प्रमाण पत्र(बांधकाम परवाना) जारी करने का अधिकार क्षेत्र के अधिकारियों को भी दिया है। आयुक्त और प्रशासक राजेश पाटिल ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रावधान है कि पालिका आयुक्त अंतिम निर्णय लेने के लिए अपने अधीन कार्यरत अधीनस्थ अधिकारियों में निहित शक्तियों की सूची प्रकाशित करेगा। तदनुसार कार्यालय कार्य की सुविधा के लिए विभागाध्यक्ष,समूह-ए और समूह-बी अधिकारियों को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां पहले ही प्रदान की जा चुकी हैं। पालिका अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्थानीय निकायों में फील्ड कार्यालय स्थापित किए गए हैं।
क्षेत्रीय कार्यालय की सीमा 3 लाख से अधिक की आबादी को कवर करती है। पिंपरी-चिंचवड़ नगरपालिका क्षेत्र में 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को मनपा द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी आवश्यक सेवाएं और सुविधाएं केवल क्षेत्रीय स्तर पर प्रदान करना आवश्यक है। इसके लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रशासनिक और आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रदत्त शक्तियों को एक निश्चित अवधि के बाद अद्यतन किया जाना है। क्षेत्र कार्यालयों को स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत 3 लाख रुपये की सीमा तक अग्रिम स्वीकृति देने का अधिकार दिया गया है। वार्ड क्षेत्र में दीवार पेंटिंग का सौंदर्यीकरण,उद्यान संबंधी छोटे-छोटे कार्य,सफाई संबंधी छोटे-छोटे उपार्जन कार्य करना। कार्यालय के अंतर्गत आने वाले अन्य विभागों को भी छोटे-मोटे काम करने और आपातकालीन कार्यों के लिए खरीदारी करने का अधिकार दिया गया है। इनमें सार्वजनिक पुस्तकालय,सभागार,प्रतियोगी परीक्षा केंद्र और बहुत कुछ शामिल है।
क्षेत्रिय कार्यालय स्तर पर दो हजार वर्ग मीटर तक के निर्माण के लिए शुरू से अंत तक अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए फील्ड अधिकारियों को पूरा अधिकार दिया गया। पहले 4,000 वर्ग फुट तक के घरों की अनुमति थी। गुंठेवाड़ी प्रणाली के तहत निर्माणों को नियमित करने का कार्य क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर स्थानांतरित कर दिया गया है। ये कार्य वास्तुकला विभाग द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर किए जाएंगे। ऐसे निर्माणों को अंतिम मंजूरी देने का अधिकार क्षेत्र के अधिकारियों को दिया गया है। फील्ड कार्यालय स्तर पर समूह ’बी’ श्रेणी में अवकाश पर रहने वाले अधिकारी। उनके अवकाश काल में कार्य बाधित नहीं होना चाहिए, कार्य बिना किसी विलम्ब के सुचारू रूप से चलते रहना चाहिए। इसके विकल्प के रूप में फील्ड कार्यालय के अधीन कार्यरत अन्य अधिकारियों को अतिरिक्त कार्य सौंपने का अधिकार दिया गया है।
क्षेत्रीय कार्यालय से धड़क एक्शन स्क्वायड (अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण नियंत्रण एवं उन्मूलन) के कार्य की पूर्ण योजना, संचालन एवं समन्वय बनाये रखना। विभागीय कार्यालय के अन्तर्गत आने वाली सम्पत्ति का करयोग्य एवं करयोग्य मूल्य का संग्रहण जो फील्ड कार्यालय में सम्मिलित है। इसके लिए योजना बना रहे हैं। भूमि जिंदगी विभाग द्वारा वितरित/किराए पर वाणिज्यिक स्लॉट,भाजी मंडई में स्लॉट समाप्ति के बाद वापस कब्जे में लेने जैसे निर्णय लिए गए। क्षेत्रीय कार्यालय ने किराए की वसूली के लिए विभिन्न संपत्तियां,संपत्तियां (स्कूल,सब्जी बाजार,वाणिज्यिक परिसर,सांस्कृतिक केंद्र,अवकाश केंद्र,आवास,खुले स्थान,वाणिज्यिक परिसर,सब्जी मंडी परिसर) दी हैं। क्षेत्रीय कार्यालय ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्राथमिक विद्यालयों को 15 लाख रुपये की सीमा तक विद्यालय सामग्री एवं संबंधित सामग्री क्रय करने का अधिकार भी दिया है।
प्रादेशिक कार्यालय की सीमाओं के भीतर किसी ने भी संपत्ति को विरूपित नहीं किया। अवैध होर्डिंग-क्षेत्र के अधिकारियों को आपराधिक मामले दर्ज करने की शक्ति भी दी गई है। इस संबंध में प्रस्ताव को स्थायी समिति,महासभा के अनुमोदन की आवश्यकता है। हालांकि 13 मार्च से ही पालिका में प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गई है। प्रशासक राजेश पाटिल ने स्थायी समिति की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।