Pcmc News पिंपरी(व्हीएसआरएस न्यूज) पिंपरी नगर पालिका ने डॉग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन सुविधा मुहैया कराई है। इसके बाद से शहर के नागरिकों को कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन डॉग लाइसेंस उपलब्ध होगा। वर्तमान में केवल 450 पालतू कुत्तों को लाइसेंस दिया गया है। पालिका ने यह फैसला इस संख्या को बढ़ाने के लिए लिया है जो बहुत ही कम है।
पिंपरी नगर पालिका के प्रशासक और आयुक्त राजेश पाटिल ने इस बात की जानकारी दी। प्रशासनिक कार्यों में आधुनिक तकनीक के प्रयोग को बढ़ाते हुए नगर पालिका की प्रवृत्ति विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की है और यह निर्णय नागरिकों का समय बचाने के लिए लिया गया है। आयुक्त ने कहा कि पालतू जानवरों के इलाज के लिए नई तकनीक से ’डॉग शेल्टर’ शुरू किया गया है।
कुत्ते के मालिक को पशु चिकित्सा विभाग के माध्यम से लाइसेंस जारी किया जाता है। कुत्ते के मालिक को कार्यालय आकर पूरी प्रक्रिया पूरी करनी है। वर्तमान में केवल 450 पालतू कुत्तों को लाइसेंस दिया गया है। कुत्ते के लाइसेंस प्राप्त करना कम है। इसलिए नगर पालिका ने लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाने का फैसला किया है। ऑनलाइन लाइसेंस की वैधता लाइसेंस प्राप्त होने की तिथि से एक वर्ष की होगी। हर साल लाइसेंस का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। समय-समय पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के बाद नियम और शर्तों के अनुसार लाइसेंस जारी किया जाएगा। यदि जिस कुत्ते के लिए लाइसेंस जारी किया गया है, वह न्युटर्ड है, तो लाइसेंसधारी तुरंत पशु चिकित्सा विभाग को सूचित करेगा।
कुत्तों का रेबीज टीकाकरण अनिवार्य रहेगा। अनुज्ञप्तिधारी कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर खुले में नहीं जाने देंगे। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कुत्ता दूसरों को चोट न पहुंचाए। लाइसेंस धारक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका कुत्ता किसी प्रकार की गंदगी न पैदा करे। नहीं तो कुत्ते के मालिक पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक और यातायात क्षेत्रों में कुत्तों को खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि नागरिक कुत्तों से परेशान न हों। पालिका के नियमों में स्पष्ट किया गया है कि बिना लाइसेंस के कुत्ते को रखने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।