Pcmc पिंपरी(व्हीएसआरएस न्यूज) पिंपरी-चिंचवड़ मनपा में 2011-12 से महिलाओं के नाम आवासीय संपत्तियों पर सामान्य कर में 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है। रियायत का लाभ उठाने के लिए आपको हर साल आवेदन करना होगा। इससे पहले, महिलाओं को यह कहते हुए हलफनामा और आवेदन जमा करना पड़ता था कि उन्हें 2021-22 तक कोई अन्य संपत्ति कर राहत नहीं मिलेगी। हालांकि इस साल से प्रक्रिया में बदलाव किया गया है और पुरानी आय पर सामान्य कर में 50 फीसदी की छूट दी गई है। कर संग्रह विभाग के सहायक आयुक्त नीलेश देशमुख ने बताया कि पालिका ने 2022-23 में इस रियायत को बरकरार रखने का फैसला किया है।
अन्य जगहों पर जहां महिलाओं को समान आय नहीं मिलती है, महिलाओं को निर्धारित प्रारूप के अनुसार पालिका में आवेदन करना चाहिए, और नागरिकों से पालिका संपत्ति कर राहत योजनाओं का लाभ उठाने की भी अपील की। पालिका के पास कुल 5 लाख 71 हजार आवासीय और गैर आवासीय संपत्तियां हैं। भूतपूर्व सैनिकों की आय रियायत का लाभ 1 हजार 912 संपत्ति स्वामियों ने लिया है। वह कुल रियायत 1 करोड़ 41 लाख है। ऑनलाइन पेमेंट करने पर 10 से 5 फीसदी की छूट मिल रही है। 1 लाख 53 हजार 206 संपत्ति मालिकों ने इसका फायदा उठाया। कुल राशि 12 करोड़ 74 लाख है।
वीर पदक धारकों को भी छूट दी जाती है। शहर की कुल 7 संपत्तियों पर 1 लाख रुपये की छूट दी गई है। समय से पहले बिल का भुगतान करने पर बड़ी छूट भी दी जाती है। कुल 37,508 संपत्ति मालिकों ने समय से पहले अपने बिलों का भुगतान करके कुल 1.55 करोड़ रुपये का लाभ उठाया है। पिछले साल 591 लोगों ने विकलांगों के नाम पर दी गई रियायत का लाभ उठाया था। रियायत की राशि 13 लाख है।