Mumbai मुंबई(व्हीएसआरएस न्यूज) महाराष्ट्र के ग्राम पंचायतों में 50 फीसदी ओबीसी आरक्षण लागू होने जा रहा है। उद्धव ठाकरे सरकार ने इस पर निर्णय ले चुकी है। इस संबंध में संशोधित अध्यादेश जारी करने का निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जाएगा।ओबीसी समेत सभी पिछडे वर्ग की सीटों के आरक्षण प्रतिशत 50 से ज्यादा न होने पाए,सुप्रिम कोर्ट की इस गाइडलाइन को भी खयाल रखा जा रहा है। महाराष्ट्र में जहां विरोधी भाजपा ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर आक्रमक है। आंदोलन,धरना,प्रदर्शन कर रही है। वहीं उनका मुंह बंद करने के लिए सरकार ने 50 फीसदी आरक्षण ग्राम पंचायतों में देने का निर्णय लेकर बडा सेफगेम खेला है।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पांच महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ग्राम पंचायत के मौजूदा अधिनियम में संशोधन करने के लिए ग्राम विकास विभाग की ओर से प्रस्ताव पेश किया गया था। मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
निर्णयानुसार महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 10,उपधारा (2) की खंड (सी) और धारा 30,उपधारा (4) का खंड (बी) महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम 42,उपधारा (4) का खंड (बी),धारा 58,उपधारा (1बी) का खंड (सी) और धारा 67 का खंड (बी),उपधारा (5) में पिछड़ा वर्ग का अधिकतम आरक्षण 27 रखते हुए,कुल पिछड़ा वर्ग की सीटों में से अनुसूचित जाति + अनुसूचित जनजाति + ओबीसी (एनएमपी) का संयुक्त आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यह संशोधित अध्यादेश ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी होगा।
महाराष्ट्र के पालघर समेत 8 आदिवासी जिलों को भी चिन्हित किया गया है। जहां नौकरियों में सी और डी पदों की भर्ती में संशोधित आरक्षण को मंजूरी दी गई है।