Maharashtra औरंगाबाद(व्हीएसआरएडस न्यूज) मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम दे चुके महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। दरअसल राज ठाकरे के खिलाफ शिराला की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 6 अप्रैल को गैर-जमानती वारंट जारी किया था।
सांगली के शिराला में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 6 अप्रैल को मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ 2008 के एक मामले के संबंध में आईपीसी की धारा 143, 109, 117, 7 और बॉम्बे पुलिस अधिनियम के 135 के तहत गैर-जमानती वारंट जारी किया था। अदालत ने मुंबई पुलिस आयुक्त से गैर-जमानती वारंट के तहत मनसे प्रमुख राज ठाकरे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। हालांकि इसके बावजूद, मुंबई पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी को अंजाम नहीं दिया है।
हालांकि, मुंबई पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। राज ठाकरे को एक पुराने मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। अदालत ने पुलिस से यह भी पूछा कि 6 अप्रैल को वारंट जारी करने के बाद भी राज के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
महाराष्ट्र पुलिस ने 4 मई को मुंबई में होने वाले हंगामे को लेकर एक बड़ी साजिश का खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार बुधवार 4 मई को मुंबई में हंगामा करने के लिए और अशांति फैलाने के लिए बाहर से लोग आने वाले थे। इसलिए पुलिस ने मंगलवार को 855 लोगों को धारा 149 के तहत नोटिस दिया है।
पुलिस ने किया ताबड़तोड़ एक्शन
इनमें से 465 लोगों को सीआरपीसी 144 के तहत 15 दिन के लिए मुंबई से बाहर भेजा गया. वहीं 94 लोगों को सीआरपीसी 151 के तहत पुलिस हिरासत में लिया गया है। धारा 153 के तहत 86 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया। अब कोर्ट तय करेगी की इनको पुलिस हिरासत में भेजना है या जेल भेजा जाएगा।