Lonavala लोनावला (व्हीएसआरएस न्यूज) लोनावला पर्यटन क्षेत्र में कोरोना की पृष्ठभूमि में कर्फ्यू लगाकर धारा 144 लागू कर दी गई है और पांच या अधिक लोगों के एक साथ आने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही झरने के एक किलोमीटर के दायरे में वाहनों पर रोक लगा दी गई है। पिछले कुछ दिनों से देखने में आया है कि लोनावला के पर्यटन स्थल पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार द्वारा बार-बार अपील करने के बावजूद आज से नए नियम बनाए गए हैं क्योंकि नागरिकों का आना-जाना लगा हुआ है।
लोनावाला में भूशी बांध के ओवरफ्लो होते ही हजारों की संख्या में सैलानी लोनावाला आ जाते हैं और सीढ़ियों से पानी बहने लगता है। हर साल यही प्रत्यय आता है। इस बीच पर्यटकों को कोरोना काल में पर्यटन स्थल पर जाने से रोक दिया गया है। हालांकि यह बात नागरिकों के लोनावला के पर्यटन स्थल पर नियमों का पालन करते हुए पहुंचते ही सच हो जाती है। कोरोना की दूसरी लहर थम गई,लेकिन तीसरी लहर की संभावना पर विचार किया जा रहा है। इसलिए नागरिकों को पर्यटन स्थलों पर भीड़ नहीं लगानी चाहिए।
उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने हाल ही में नियमों का पालन करने की अपील की थी। लेकिन उनकी अपील को नजरअंदाज करते हुए नागरिकों की भीड़ उमड़ी। लोनावला में शनिवार और रविवार को हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। इस पृष्ठभूमि में, लोनावाला पर्यटन स्थल में धारा 144 लागू कर दी गई है और पांच या अधिक व्यक्ति एक साथ नहीं आ सकते हैं। वहीं,झरने के एक किलोमीटर के दायरे में वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दिलीप पवार ने प्रशासन के नियमों का स्वागत करते हुए नागरिकों से पर्यटन स्थलों पर भीड़ न लगाने की अपील की है।
इन पर्यटक पाइंट पर धारा 144 लागू
भूशी बांध,घुबाद झील,लोनावला बांध,तुंगली बांध,राजमा प्वाइंट,मंकी प्वाइंट,अमृतंजन ब्रिज,वाल्वन बांध,एकवीरा मंदिर परिसर, वेहरगांव,टाइगर प्वाइंट,लायन प्वाइंट,शिवलिंग प्वाइंट,कार्ला गुफाएं,भजे गुफाएं,लोहगढ़ किला,विसापुर किला तिकोना किला, पावना बांध क्षेत्र,भाजे जलप्रपात,बांध,एक किलोमीटर क्षेत्र में ये नियम लागू होंगे।
निम्नलिखित चीजें प्रतिबंधित
1) उपरोक्त स्थान पर पांच या अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी।
2) बारिश के कारण तेज बहते पानी में जाना,गहरे पानी में जाना और उसमें तैरना।
3) झरने पर जाना या पानी की धारा के नीचे बैठना।
4) बारिश,झरने,खड्ड,खतरनाक मोड़ आदि के कारण खतरनाक स्थान। सेल्फी लेना और किसी भी रूप में फिल्मांकन करना।
5) बारिश से बने प्राकृतिक झरनों के आसपास शराब पीना,शराब ले जाना,शराब का परिवहन करना,अनाधिकृत शराब बेचना। और खुले में शराब पीना।
6) यातायात सड़कों और खतरनाक स्थानों पर वाहनों को रोकना।
7) वाहनों को ले जाते समय लापरवाही से वाहन चलाना,खतरनाक स्थिति में ओवरटेक करना।
8) सार्वजनिक स्थानों पर भोजन,कचरा,कांच और प्लास्टिक की बोतलें और थर्मोकोल और प्लास्टिक सामग्री फेंकना।
9) सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को प्रताड़ित करना,महिलाओं के साथ छेड़छाड़,अश्लील इशारे करना,बदनामी करना या ऐसा कुछ भी करना जिससे शर्मिंदगी हो।
10) जलप्रपात के 1 किमी के भीतर वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया।