Pune News पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) कॉसमॉस बैंक के मानद अध्यक्ष डॉ.मुकुंद अभ्यंकर को छह माह कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट एस.दुगावकर ने यह फैसला सुनाया।
जुलाई 2016 में भंडारकर रोड पर हुए इस हादसे में अरुंधती हसबनीस (उम्र 29) की मौत हो गई थी। विक्रम सुशील धूत (35, निवासी इंद्रजीत अपार्टमेंट, शिवाजीनगर) ने डेक्कन पुलिस स्टेशन में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई। अरुंधति पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत थीं। घटना वाले दिन दोपहर में अरुंधती दोपहिया वाहन से भंडारकर रोड से अपनी सहेली के यहां जा रही थी। लॉ कॉलेज रोड से गुडलक होटल की ओर जा रहे अभ्यंकर की कार की टक्कर से एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। हादसे के बाद अभ्यंकर मौके से फरार हो गया था। लोगों ने उन्हें पकड़कर पुलिस को सौंप दिया।
इस मामले में कुल 17 गवाहों का परीक्षण कराया गया। शासन की ओर से सहायक लोक अभियोजक गिरीश बरगजे ने मुकदमा चलाया। सूर्यकुमार निर्गुडकर,एड. ऋग्वेद निर्गुडकर और एड. शशांक वकील द्वारा सहायता प्रदान की।
भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाना), धारा 304 (ए) मौत का कारण, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 132 (कुछ मामले जहां मोटर वाहन को रोका जाता है और चालक दुर्घटना के स्थान पर रुक जाता है) और धारा 134 (घायलों को तत्काल चिकित्सा प्रदान करने के लिए दुर्घटना का कारण बनने वाला ड्राइवर) को अस्पताल ले जाना और तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना) इस सजा के तहत धाराएं लगाई गई। आदेश में कहा गया है कि जुर्माना नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास देना होगा।
सत्र न्यायालय में अपील:बचाव पक्ष
हम सजा के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील करेंगे। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। इसलिए, हमने इस फैसले के निष्पादन पर रोक लगाने के लिए अदालत में आवेदन किया। इसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। अभ्यंकर के वकील ऋषिकेश गानू ने कहा।