Pimpri पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) संत तुकाराम महाराज और संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज पालकी प्रस्थान समारोह /पालकी उत्सव की पृष्ठभूमि पर देहुगांव और आलंदी शहर और आसपास के क्षेत्रों में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए 28 जून से 4 जुलाई तक कर्फ्यू घोषित किया गया है। दोनों संतों की पालकी उत्सव के अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तगण देहु आलंदी क्षेत्र में आते हैं। इसलिए श्रद्धालुओं के एक जुट होने की संभावना है और कोरोना के मामलों में काफी वृद्धि होने की संभावना है। इसलिए पिंपरी चिंचवड़ शहर पुलिस ने कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है।
पिंपरी चिंचवड़ में क्या शुरू क्या बंद?
पिंपरी-चिंचवड़ पालिका में सभी आवश्यक श्रेणी की दुकानें सप्ताह के सभी दिनों में शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी।
सोमवार-शुक्रवार को शाम चार बजे तक गैर जरूरी दुकानें खुली रहेंगी। सप्ताहांत पूरी तरह बंद रहेगा।
मॉल,सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स थिएटर पूरी तरह बंद रहेंगे।
रेस्टोरेंट,बार,फूड कोर्ट सोमवार से शाम 4 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता पर खुले रहेंगे। शाम 4 बजे के बाद और वीकेंड पर सिर्फ पार्सल सर्विस/होम डिलीवरी रात 11 बजे तक जारी रहेगी।
केवल चिकित्सा सेवाओं के लिए आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों और महिलाओं के लिए सरकारी कर्मचारियों,एयरपोर्ट सेवाओं और पोर्ट सेवाओं के कर्मचारियों को लोकल ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति होगी।
पिंपरी-चिंचवड़ पालिका क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान (पार्क) खुले मैदान होंगे,सप्ताह के सभी दिन सुबह 5 बजे से 9 बजे तक चलना और साइकिल चलाना खुला रहेगा।
स्थापित प्रतिष्ठानों/सेवाओं को छोड़कर सभी निजी कार्यालय कार्य दिवसों में शाम 4 बजे तक 50% कर्मचारियों की क्षमता के साथ खुले रहेंगे।
पिंपरी पालिका क्षेत्र में सभी आवश्यक सेवाओं से संबंधित सरकारी कार्यालय और कोविंड 19 प्रबंधन शत-प्रतिशत क्षमता से संचालित होते रहेंगे।
सरकारी कार्यालय आवश्यक/कोरोना संबंधित कार्यालयों को छोड़कर) 50% अधिकारी/कर्मचारी उपस्थिति में बने रहेंगे। यदि उपरोक्त कार्यालयों/प्रतिष्ठानों में इससे अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता हो तो संबंधित प्रतिष्ठान के प्रमुख आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे तक 50 लोगों की उपस्थिति में सामाजिक,धार्मिक और मनोरंजन कार्यक्रमों की अनुमति होगी। उपरोक्त कार्यक्रम की अवधि 3 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस स्थान पर भोजन का सेवन वर्जित रहेगा।
आयोजित होने वाले कार्यक्रम में कोविड उपयुक्त व्यवहार (सीएबी) का पालन किया जाना चाहिए। आदेश का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया जाए। साथ ही बार-बार नियमों का उल्लंघन करने पर केंद्र सरकार की कोविड-19 की पूर्ण आपदा या स्थापना का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।
पिंपरी पालिका क्षेत्र के सभी धार्मिक स्थल नागरिकों के लिए पूरी तरह बंद रहेंगे। इस स्थान पर प्रतिदिन पूजा/अर्चना की अनुमति रहेगी।
अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति में विवाह समारोह की अनुमति होगी। शासन द्वारा जारी आदेश की शर्तों/दिशानिर्देशों के अनुसार सीमित संख्या में लोगों की उपस्थिति में धार्मिक स्थलों से संबंधित विवाह की अनुमति होगी।
अधिकतम 20 लोगों की उपस्थिति में अंतिम संस्कार,अंतिम संस्कार और संबंधित कार्यक्रमों की अनुमति होगी।
शासन द्वारा जारी आदेश की शर्तों/दिशानिर्देशों के अनुसार सीमित संख्या में लोगों की उपस्थिति में ही अंतिम संस्कार की अनुमति दी जाएगी। नगरपालिका क्षेत्र में जहां श्रमिकों को ठहराया जाता है,निर्माण क्षेत्र में निर्माण जारी रखा जा सकता है। हालांकि,यदि बाहरी श्रमिक हैं,तो ऐसे निर्माण को शाम 4 बजे तक जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि बाहर से आने वाले कर्मचारी शाम चार बजे घर जाने के लिए निकलेंगे।
कृषि उत्पाद मंडी समिति में कृषि उत्पादों की दुकानें एवं संबंधित प्रतिष्ठान (बी-बीज,उर्वरक,उपकरण एवं संबंधित अनुरक्षण एवं मरम्मत सेवाएं आदि) के साथ-साथ कृषि जिंसों की बिक्री करने वाली दुकानें/स्टाल।
ई-कॉमर्स सेवाओं को सभी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करने की अनुमति होगी।
पिंपरी-चिंचवड़ पालिका क्षेत्र में शाम 5 बजे तक 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा और शाम 5 बजे के बाद (अत्यावश्यक कारणों को छोड़कर) कर्फ्यू लगाया गया।
50% बैठने की क्षमता वाले जिम,सैलून,ब्यूटी पार्लर,स्पा,वेलनेस सेंटर शाम 4 बजे से अपॉइंटमेंट से शुरू हो रहे हैं