Pune News नई दिल्ली(व्हीएसआरएस न्यूज) दिल्ली में एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया हंगामे की वजह से शुक्रवार को शुरू नहीं हो पाई। सुबह 11 बजे पार्षदों का शपथ ग्रहण शुरू होना था। पीठासीन अधिकारी ने सबसे पहले मनोनीत सदस्यों को जैसे ही शपथ दिलानी शुरू की। आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया। इससे बीजेपी पार्षद भी इनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दोनों के बीच धक्कामुक्की और हाथापाई हुई। आप के पार्षद प्रोटेम स्पीकर के आसन पर चढ़ गए। इस दौरान कुछ पार्षद कुर्सी उठाकर पटकते देखे गए। कुछ धक्के में नीचे गिर गए। कुछ को चोटें आईं।
पहले जानें… विवाद कहां से शुरू हुआ
एलजी ने मेयर चुनाव के लिए बीजेपी की पार्षद सत्या शर्मा को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। आप ने मुकेश गोयल का प्रस्ताव रखा था। इस पर भी आप ने आपत्ति जताई। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर ने जैसे ही एलजी के मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलानी शुरू की तो आम आदमी पार्टी ने विरोध और नारेबाजी शुरू कर दी।
आम आदमी पार्टी का कहना है कि मनोनीत सदस्यों की शपथ पहले नहीं होती है, लेकिन भाजपा परंपरा बदल रही है। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आप नेताओं को नियमों की जानकारी नहीं है। इसलिए वह हंगामा कर रहे हैं। जब वे बहुमत में हैं, तो वे क्यों डरते हैं? यही काम आप सांसद राज्यसभा में भी करते हैं। उधर, कांग्रेस ने मेयर चुनाव में शामिल नहीं होने का फैसला किया। आप विधायक आतिशी ने चुनाव न लड़ने के फैसले के बाद कांग्रेस पर भाजपा को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। मेयर के चुनाव में 273 मेंबर्स वोट डालेंगे। बहुमत के लिए 133 का आंकड़ा चाहिए। आप के पास 150 तो भाजपा के पास 113 वोट हैं।
अब आगे क्या हो सकता है
ऐसा कहा जा रहा है। मेयर चुनाव आज नहीं होगा। सदन दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि, अब तक आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि मेयर चुनाव टल सकता है। उधर, आप ने इस मुद्दे पर कोर्ट जाने के संकेत दिए हैं।
एलजी का पक्ष आया, 10 मनोनीत सदस्य एक्ट के तहत
दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने ऑफिस की तरफ एक बयाना आया। इसमें कहा गया कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 1957 एक्ट के तहत 10 लोगों को मनोनीत किया गया है।