पुणे(व्हीएसआर न्यूज) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) ने सोमवार को कोरोना के मद्देनजर नागरिकों और चिकित्सा सेवा प्रदाताओं की समस्याओं को दूर करने और अत्यधिक किराए से बचने के लिए एम्बुलेंस के संशोधित किराए की घोषणा की। पिछले पट्टे की तुलना में संशोधित पट्टे में कुछ हद तक वृद्धि की गई है। नया किराया पुणे,पिंपरी-चिंचवड़ और बारामती क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र में लागू होगा।
एंबुलेंस से मनमानी फीस वसूलने की भी कई शिकायतें मिली हैं। इससे पहले पिछले साल कोरोना की पहली लहर के दौरान एम्बुलेंस के लिए संशोधित किराए की शुरुआत की गई थी। उसके बाद भी कुछ मामलों में ओवरचार्जिंग की शिकायतें आई थीं। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ पुणे क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने एक तत्काल बैठक की और नागरिकों और चिकित्सा सेवा प्रदाताओं पर भी विचार किया और पिछले किराए को कुछ हद तक बढ़ाकर संशोधित किराया लागू किया।
यह मानकर कि सभी एम्बुलेंस में एयर कंडीशनिंग सिस्टम है,किराया लागू कर दिया गया है और एम्बुलेंस के प्रकार के अनुसार अलग-अलग किराए तय किए गए हैं। 25 किलोमीटर या दो घंटे के लिए एम्बुलेंस के प्रकार के आधार पर किराया 500 रुपये से बढ़ाकर 900 रुपये से 600 रुपये से 950 रुपये कर दिया गया है। संशोधित किराए के अनुसार 25 किमी से आगे 11 रुपए से 13 रुपए प्रति किमी का किराया 12 रुपए से 14 रुपए निर्धारित किया गया है। इसी तरह वेटिंग रेट पहले की तरह 100 रुपये से 150 रुपये प्रति घंटा तय किया गया है। किराया एम्बुलेंस में मरीज के बैठने के समय से वापसी की दूरी के लिए है,और वापसी का किराया प्रति किलोमीटर होगा। यह पट्टा एम्बुलेंस के अंदर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तावित अधिकतम किराए से अधिक किराया नहीं लिया जा सकता है।
सरकारी एजेंसियों से निजी एंबुलेंस के रेट
पालिका सरकार-अर्ध-सरकारी,स्थानीय स्वशासन संस्थाओं और सरकारी उपक्रमों द्वारा निजी एम्बुलेंस का पूर्णकालिक (24 घंटे) उपयोग किया जाएगा। इन एम्बुलेंसों के ईंधन,चालक के वेतन,रखरखाव आदि का खर्च नगरपालिका द्वारा वहन किया जाएगा। इन एंबुलेंस के लिए अलग-अलग रेट हैं। उन्हें संबंधित संस्था द्वारा एम्बुलेंस मालिकों को उपलब्ध कराया जाएगा। एम्बुलेंस के प्रकार के आधार पर दरें प्रतिदिन 800 रुपये से 1,600 रुपये निर्धारित की जाती हैं।