नई दिल्ली| व्हीएसआरएस न्यूज: वित्त मंत्री प्रेस कॉफ्रेंस कर 44वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिये गए फैसलों की जानकारी दे रही हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन के लिए दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
वित्त मंत्री को दोपहर 2:30 बजे जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिये गए फैसलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। लेकिन बैठक के लंबा चलने के कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी हो रही है। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, ‘आज की बैठक का एक ही एजेंडा था। बैठक में मंत्रियों के समूह (GOM), जिनका गठन पिछली जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुआ था, उनके द्वारा कोविड-19 से जुडे़ उत्पादों पर टैक्स में राहत को लेकर आई सिफारिशों पर विचार किया गया है।’
वित्त मंत्री ने कहा, ‘मंत्रीसमूह के चेयरमैन ने नियत तारीख से दो दिन पहले 6 जून को रिपोर्ट सबमिट की। आज की बैठक में वित्त मंत्रालय ने इन सिफारिशों पर चर्चा की है।’ वित्त मंत्री ने कहा, ‘मंत्रीसमूह की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। केवल 3 वस्तुओं पर दरों के बारे में विचार किया गया और जिस अवधि तक यह वैध रहेगा, उसमें भी थोड़ा बदलाव किया
इन दवाओं या उपकरणों पर लगेगा पांच फीसदी कर
दवाओं की बात करें, तो Anti-coagulants like Heparin और रेमेडिसविर की दर 12 फीसदी से पांच फीसदी हो गई है। उपकरणों में मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर/जेनरेटर (व्यक्तिगत आयात सहित), वेंटिलेटर, वेंटिलेटर मास्क/हेलमेट, BiPAP मशीन और हाईलो नेसल कैनुला (HFNC) डिवाइज की जीएसटी की दर 12 फीसदी से पांच फीसदी हुई है। इसके अतिरिक्त कोविड टेस्टिंग किट और स्पेसिफाइड इन्फ्लेमेटरी डायग्नॉस्टिक किट पर भी कर 12 फीसदी के बजाय पांच फीसदी हो गया है।
इन दवाओं पर अब शून्य जीएसटी
Tocilizumab और Amphotericin B पर सरकार ने जीएसटी की दर शून्य कर दी है। पहले इन पर पांच फीसदी टैक्स लगता था।
आपको बताते चले की 28 मई को जीएसटी काउंसिल की बैठक में वैक्सीन और कोरोना इलाज से जुड़ी दवाओं एवं अन्य आइटम पर लगने वाले जीएसटी को खत्म करने की मांग पर विचार के लिए मंत्रिसमूह (GOM) के गठन का फैसला किया गया था। जीओएम ने अपनी रिपोर्ट काउंसिल को सौंप दी है। आज हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में मुख्य रूप में जीओएम की सिफारिश पर ही चर्चा हुई है।
सूत्रों के मुताबिक, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, कोविड टेस्टिंग किट्स, हैंड सैनिटाइजर जैसे आइटमों पर जीएसटी घटाकर पांच फीसद किया जा सकता है। लेकिन एंबुलेंस सेवा, पीपीई किट, एन-95 मास्क पर लगने वाले जीएसटी में बदलाव की संभावना नहीं है।
वैक्सीन पर लगने वाले पांच फीसद जीएसटी में अब बदलाव को लेकर राज्यों की तरफ से मांग नहीं उठी है। सूत्रों के मुताबिक, जीओएम भी वैक्सीन पर जीएसटी दर को बदलने के पक्ष में नहीं है। आगामी 21 जून से केंद्र ही 75 फीसद वैक्सीन की खरीदारी करेगा। आम जनता को मुफ्त में वैक्सीन मिलेगी। इसलिए राज्य अब जीएसटी हटाने की मांग भी नहीं करेंगे, क्योंकि इससे जनता का कोई नुकसान नहीं हो रहा है।
वहीं, वैक्सीन पर लगने वाले जीएसटी से मिलने वाली राशि में राज्यों को भी हिस्सेदारी मिलती है। काउंसिल की पिछली बैठक में विपक्षी पार्टी वाली राज्य सरकारों ने वैक्सीन पर लगने वाले जीएसटी को समाप्त करने की पुरजोर मांग की थी।