मुंबई(व्हीएसआरएस न्यूज) उद्धव ठाकरे सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है क्योंकि कोरोना में संकट अभी भी खत्म नहीं हुआ है।बुधवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा था कि मुख्यमंत्री इस संबंध में निर्णय लेंगे। तदनुसार 1 जून तक लॉकडाउन का विस्तार करने के लिए एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया है और दिशानिर्देश जारी किए गए है।
मौजूदा सख्त प्रतिबंधों को बनाए रखने का निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की व्यापकता के कारण राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया था।
ठाकरे सरकार ने प्रतिबंधों को कड़ा कर दिया है और राज्य से बाहर से आने वाले लोगों के लिए आरटीपीआरसी परीक्षण अनिवार्य कर दिया है। किसी भी तरह से महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के लिए एक कोरोना पॉजिटिव परीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य है और प्रवेश से 48 घंटे पहले रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए्। इस बीच, पहले के नियम देश के किसी भी हिस्से से राज्य में आने वालों पर लागू होंगे। इस बीच कार्गो वाहक,ड्राइवर और क्लीनर दोनों की अनुमति देगा। यदि ये कार्गो वाहक राज्य के बाहर से प्रवेश कर रहे हैं,तो कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है और इसे 48 घंटों के भीतर जारी किया जाना चाहिए्।
क्या हैं नए नियम ?
1) विदेश से महाराष्ट्र आने वालों के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यह रिपोर्ट 48 घंटे पहले होनी चाहिए्।
2)महाराष्ट्र ने कुछ राज्यों को संवेदनशील घोषित किया है। आरटीपीआर रिपोर्ट नकारात्मक होने पर ही वहां से आने वाले राज्य में प्रवेश कर सकते हैं ।
3) माल यातायात वाहन को केवल एक चालक और ट्रक में क्लीनर की अनुमति होगी। उनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट 7 दिनों के लिए वैध होगी।
4) आवश्यक वस्तुओं की सूची में सब्जियां और दूध शामिल ह्। इसलिए ये बाजार शुरू होंगे। हालांकि,अगर भीड़ बढ़ती है,तो स्थानीय प्रशासन इसे बंद करने का निर्णय ले सकेगा।
5) दवा,कोरोना संबंधी सामग्री के लिए यात्रा करने वाले एयरपोर्ट और बंदरगाह के कर्मचारी लोकल,मोनो और मेट्रो से यात्रा कर सकेंगे।
6) यदि किसी क्षेत्र में कोरोना का प्रचलन बढ़ रहा है,तो स्थानीय प्रशासन को वहां प्रतिबंधों पर निर्णय लेने का अधिकार होगा। इस तरह का नोटिस 48 घंटे पहले दिया जाना चाहिए्।
सुबह 7 से 11 बजे क्या शुरू होगा?
किराना,दूध,सब्जी,फल बेचने वाली दुकानें सुबह 7 से 11 बजे तक खुली रहेंगी। अंडे,मांस,चिकन और मछली बेचने वाली दुकानों को भी इस दौरान संचालित करने की अनुमति है। बेकरी के अलावा,मिठाई की दुकानें, सभी प्रकार की खाद्य दुकानें,पालतू पशु खाद्य दुकानें,सभी कृषि संबंधी सेवाएँ दुकानें,पशु आहार की बिक्री भी सुबह से शुरू हो जाएगी। बरसात के मौसम की दुकानें भी सुबह 7 से 11 बजे तक खुली रहेंगी।