पिंपरी(व्हीएसआरएस न्यूज) कोरोना लॉकडाउन काल में पिछले 8 महिनों से बंद स्कूल कॉलेज को शुरु करने का आदेश पुणे जिला परिषद ने जारी किए है। सोमवार 4 जनवरी 2021 से कक्षा 9 से लेकर 12 तक के स्कूल,कॉलेज शुरु करो। ऐसा एक पत्र पुणे जिला परिषद ने पुणे मनपा और पिंपरी चिंचवड मनपा के आयुक्तों को भेजा है।
इस पत्र में स्कूलों के लिए गाइडलाइन अंकित है। पालिका आयुक्त श्रवण हर्डीकर ने स्कूल प्रबंधकों को निर्देश दिए है कि पालकों की सहमति पत्र लेना बंधनकारक है। राज्य में मिशन बिगिन अगेन के अंतर्गत चरणबद्ध तरीकों से स्कूलों को शुरु किए जा रहे है। 23 नवंबर 2020 से स्कूल कालेज 9 से 12 वीं तक शुरु करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन दीपावली से कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि होने के कारण निर्णय को स्थगित किया गया । शिक्षकों की कोरोना जांच पूर्ण न हो पाने से 30 नवंबर तक स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया था। उसके बाद 13 दिसंबर फिर 3 जनवरी तक बंद रखने का निर्णय जरुरत के अनुसार लिया गया। अब 4 जनवरी से 9 से 12 वीं तक के स्कूल शुरु करने से संबंधित पत्र आयुक्त ने जारी किए है।
स्कूलों और महाविद्यालयों के लिए मार्गदर्शक नियम
सभी स्कूल,महाविद्यालयों को नियमों का पालन करना बंधनकारक होगा।
स्कूल प्रबंधक,प्राचार्य अपना स्कूल स्वच्छ,जीवाणू मुक्त सुविधा से परिपूर्ण व्यवस्था करें।
क्लास रुमों में कोरोना वायरस नष्ट करने से संबंधित सेनेटाइजर फौव्वारा मारना अनिवार्य है।
हाथ धोने के लिए सेनेटाइजर सुविधा उपलब्ध हो
थर्मामीटर,थर्मल स्कैनर,गण,ऑक्सीमीटर,जंतूनाशक,साबून,पानी की सुविधा हो
स्कूल बसों को सेनेटाइजर,विष्षाणु रहित की सुविधा उपलब्ध हो
स्कूल के सभी शिक्षक,शिक्षकेत्तरों को कोविड आरटीपीसीआर जांच बंधनकारक। जांच पत्र कार्यालय में रखना अनिवार्य
क्लास रुम में बैठक आसन में सामाजिक दूरियों का पालन,मास्क अनिवार्य,कोरोना सावधानी संबंधित मार्गदर्शक फलक लगाना जरुरी
छात्रों की उपस्थिति के संबंध में पालकों से लिखित सहमति पत्र लेना आवश्यक
स्कूल परिसर आरोग्यदायी रखने के लिए प्रतिदिन स्वच्छ किया जाता है,स्वच्छतागृह की साफ सफाई,विष्षाणु नष्ट के लिए आवश्यक दवाईयों का छिडकाव किया जाता है अथवा नहीं इन बातों की ओर मुख्याध्यापक व्यक्तिगत ध्यान दें।
स्कूल वाहन में ले जाते समय व घर छोडते समय सेनेटाइजर अथवा अन्य जीवाणु औषधि छिडकाव करना जरुरी है।