पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) राज्य के साथ-साथ पुणे जिले में कोरोना वायरस की घटनाओं में फिर से वृद्धि हो रही है और रोगियों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। कोरोना वायरस (कोविड -19) के तेजी से प्रसार की संभावना को देखते हुए, इसे तुरंत नियंत्रित करना और निवारक उपाय करना आवश्यक है। कोविड -19 के प्रकोप के नियंत्रण में एहतियाती उपाय के रूप में होली समारोह 28 मार्च 2021 को सार्वजनिक स्थानों,होटल,रिसॉर्ट्स,सार्वजनिक हॉल,सार्वजनिक और निजी स्थानों,पुणे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी आवास समितियों में खुले स्थानों पर आयोजित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुणे जिला कलेक्टर और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. राजेश देशमुख ने धूलिवंदन और रंगपंचमी के उत्सव पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के नियमों को भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश पुलिस प्रशासन,पालिका प्रशासन को दिए है।
कोरोना वायरस (कोविड -19) के तेजी से प्रसार की संभावना को देखते हुए इसे तुरंत नियंत्रित करना और निवारक उपाय करना आवश्यक है। जिले में यत्रों और त्योहारों के आयोजन की अनुमति के संबंध में निर्णय लेने के लिए कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। कोविड-19 के प्रकोप की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पुणे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मनाए जाने वाले होली और धूलिवंदन उत्सव सार्वजनिक स्थानों,होटलों,रिसॉर्ट्स,सार्वजनिक हॉल,सार्वजनिक और निजी स्थानों में रोक लगाई गई है। इसके बाद कार्यक्रम दिखा और लोगों की भीड दिखी तो आयोजकों पर कार्रवाई होगी।
धूलिवंदन और रंगपंचमी के त्योहारों के लिए आवास समितियों में खुले स्थानों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। आदेश में यह भी कहा गया है कि नागरिकों को निषेध आदेश के अनुपालन में जिला प्रशासन के साथ सहयोग करना चाहिए और यदि आदेश में किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है,तो संबंधित के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 और अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।