दिल्ली| व्हीएसआरएस न्यूज: देश के विभिन्न बैंकों का पैसा लेकर भागे भगोड़ों के बारे में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी जानकारी दी है. इसमें बताया गया है कि विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी की संपत्ति जब्त करने के साथ-साथ इसके कुछ हिस्से को केंद्र सरकार और पब्लिक सेक्टर्स बैंक को ट्रांसफर भी किया गया है|
बैंक धोखाधड़ी के आरोपी विजय माल्या, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी की 9,371 करोड़ रुपये की संपत्ति सरकारी बैंकों को ट्रांसफर कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार, तीनों भगोड़ा आरोपियों की संपत्ति से उनकी धोखाधड़ी के चलते हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी।
मीडिया रेपोर्ट्स के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने ट्वीट कर कहा कि पीएमएलए के तहत विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के मामले में 18,170.02 करोड़ रुपये (बैंकों को हुए कुल नुकसान का 80.45 फीसदी) की संपत्ति जब्त की गई है। साथ ही 9371.17 करोड़ रुपये की कुर्की / जब्त संपत्ति का एक हिस्सा भी सरकारी बैंकों और केंद्र सरकार को ट्रांसफर कर दिया गया है।
ईडी ने कहा कि विजय माल्या और पीएनबी बैंक धोखाधड़ी मामलों में बैंकों की 40 फीसदी राशि पीएमएलए के तहत जब्त किए गए शेयरों की बिक्री के जरिये वसूली गई।
अभी कहां हैं विजय, नीरव औऱ मेहुल?
बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या ब्रिटेन से भारत प्रत्यर्पण के लिए वहां अदालती मामलों का सामना कर रहे हैं और जमानत पर बाहर हैं. साल 2019 में ब्रिटेन के तत्कालीन गृह सचिव ने उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी. जब ईडी और सीबीआई मामले की जांच कर रहे थे तभी माल्या 2 मार्च, 2016 को देश छोड़कर चला गया जिसके बाद बैंकों ने आरोपी के खिलाफ डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स का रुख किया. जनवरी 2019 में माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था.
रिश्तेदारों, ट्रस्ट के नाम पर जुटा रखी थी संपत्तियां
आपको बताते चले की ईडी ने 18,170.02 करोड़ रुपये की संपत्तियों को ज़ब्त करने की कार्रवाई शुरु की थी. नमें विदेशों में जमा 969 करोड़ की संपत्तियां भी शामिल हैं. अभी तक की जब्त संपत्तियां बैंकों के कुल नुकसान 22,585.83 करोड़ का 80.45% है| ईडी की जांच से पता चला कि इनमें से कई संपत्तियां फर्जी कंपनियों, तीसरे पक्ष, रिश्तेदार और ट्रस्ट के नाम पर इन आरोपियों ने जुटा रखी थीं.
तीनों आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए की जांच के बाद प्रॉसीक्यूशन शिकायत दायर की जा चुकी है. तीनों के प्रत्यर्पण के लिए यूके, एंटीगुआ और बारबुडा में निवेदन किया जा चुका है। विजय माल्या के प्रत्यर्पण का वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आदेश दिया था जिस पर यूके हाई कोर्ट की मुहर लग चुकी है. चूंकि माल्या को यूके सुप्रीम कोर्ट में आवेदन की अनुमति नहीं मिली इसलिए उसका भारत प्रत्यर्पण होना निश्चित है.
वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का आदेश भी दिया है। भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध पर नीरव मोदी पिछले दो साल और तीन महीने से लंदन जेल में है . इन दोनों को आर्थिक भगोड़ा घोषित किया जा चुका है