नई दिल्ली(व्हीएसआरएस न्यूज) बाबरी विध्वंस पर आज लखनऊ की एक स्पेशल अदालत बड़ा फैसला सुनाने जा रही है। इस केस में बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत कुल 32 आरोपी है। इन्ही आरोपियों में शामिल रामजन्मभूमि न्यास के सदस्य मविलास वेदांती ने फैसले से पहले कहा कि उन्होंने बाबरी ढांचे को तुड़वाया है और इसके लिए अगर उन्हें फांसी भी होती है तो वह तैयार हैं।
रामलला के लिए फांसी को भी तैयार- वेदांती
वेदांती ने फैसले से पहले कहा,हमको विश्वास है कि मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। हमने उस ढांचा को तुड़वाया,उस खंडहर को तुड़वाया,इसके लिए हमको गर्व है। ढांचा तुड़वाने के आरोप में,खंडहर तुड़वाने के आरोप में यदि फांसी होती है यदि आजीवन कारावास होता है तो हम रामलला के लिए जेल जाने और फांसी चढ़ने को भी तैयार हैं लेकिन रामलला को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। वेदांती ने कहा,अयोध्या में राम का जन्म हुआ,बाबर कभी अयोध्या आया ही नहीं फिर बाबरी मस्जिद कैसे। यह प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता है। इसलिए हमने 2005 में एक महीने की गवाही में सिद्ध किया था कि जहां रामलला विराजमान हैं वही राम की जन्मभूमि है।
बाबरी विध्वंस केस की सुनवाई कर रहे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस के यादव अगर इस मामले में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी,मुरली मनोहर जोशी,उमा भारती,विनय कटियार और साध्वी रितंभरा को दोषी ठहराते हैं तो उनको अधिकतम 5 साल की सजा हो सकती है। अगर कोर्ट यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह,साक्षी महाराज और फिरोजाबाद के तत्कालीन डीएम आरएम श्रीवास्तव को दोषी ठहराएगी तो उन्हें अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है।बाबरी विध्वंस मामले में आरोपी महंत नृत्य गोपाल दास,राम विलास वेदांती,राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय, सतीश प्रधान,धरम दास अगर विध्वंस में मामले में दोषी पाए जाएंगे तो उन्हें अधिकतम 5 साल की सजा हो सकती है।
बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह,पूर्व विधायक पवन कुमार पांडेय,जय भगवान गोयल और ओम प्रकाश पांडेय को अगर अदालत दोषी ठहराती है तो उन्हें अधिकतम उम्रकैद की सजा हो सकती है। बाबरी विध्वंस केस के आरोपी फिरोजाबाद के सांसद लल्लू सिंह,मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया,आचार्य धर्मेंद्र देव,रामजी गुप्ता, प्रकाश शर्मा,धर्मेंद्र सिंह गुर्जर और कारसेवकों रामचंद्र खत्री,सुखबीर कक्कर,अमन नाथ गोयल, संतोष दुबे,विनय कुमार राय,कमलेश त्रिपाठी, गांधी यादव,विजय बहादुर सिंह,नवीन भाई शुक्ला को अधिकतम उम्रकैद की सजा हो सकती है।
आरोपियों को 3 साल की सजा से लेकर उम्रकैद तक हो सकती है
बता दें कि आज 28 साल बाद आज बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में बड़ा फैसला आना वाला है। इस केस में बीजेपी के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी,मुरली मनोहर जोशी,उमा भारती समेत 32 आरोपियों पर लखनऊ की सीबीआई अदालत फैसला सुनाएगी। अगर कोर्ट अपने फैसले में सजा का ऐलान करता है तो कई नेताओं को 3 साल से उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।