नई दिल्ली| व्हीएसआरएस न्यूज: सेवानिवृति कोष का संचालन करने वाली संस्था ईपीएफओ ने मंगलवार को कर्मचारियों के भविष्य निधि कोष के सार्वभौमिक खाता नंबर (यूएएन) को आधार नंबर के साथ सत्यापित करते हुये भविष्य निधि (पीएफ) रिटर्न दाखिल करने के आदेश पर अमल को एक सितंबर 2021 तक के लिये टाल दिया है। इससे पहले ईपीएफओ ने इस काम के लिए एक जून 2021 की समयसीमा तय की थी। अब नियोक्ताओं को उनके कर्मचारियों के आधार नंबर को उनके पीएफ खातों और यूएएन नंबर के साथ जोड़ने के लिए अधिक समय मिल जायेगा।
मीडिया रेपोर्ट्स के मुताबिक ईपीएफओ द्वारा जारी आदेश के मुताबिक आधार सत्यापित यूएएन के साथ इलेक्ट्रानिक चालान यानी पीएफ रिटर्न की रिसीट (ईसीआर) दाखिल करने पर अमल की समयसीमा एक सितंबर 2021 कर दी गई है। ईपीएफओ ने श्रम मंत्रालय की एक अधिसूचना जारी होने के बाद आधार नंबर को जोड़ने अनिवार्य करने का फैसला किया। श्रम मंत्रालय ने इस संबंध में 3 मई को अधिसूचना जारी की जिसमें मंत्रालय और उसके तहत काम करने वाले निकायों से लाभार्थियों से आधार नंबर लिए जाने को कहा गया।
सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 142 में लाभ लेने और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार संख्या के माध्यम से किसी कर्मचारी या असंगठित कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति की पहचान स्थापित करने का प्रावधान है।
UAN क्या होता है?
आपको बताते चले कि UAN यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मूल रूप से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से प्रत्यक कर्मचारी को आवंटित किया गया एक 12-अंकीय खाता संख्या है जहां EPF जमा किया जाता है। UAN खाताधारकों के लिए पीएफ खाता सेवाओं के संचालन की प्रक्रिया को आसान और सुविधाजनक बनाता है जैसे निकासी, पीएफ कर्ज, या ईपीएफ बैलेंस की जांच करना इनमें शामिल है। इस बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पीएफ जमा पर ब्याज दर को 8.5 प्रतिशत तय किया है, जिस पर अगले महीने तक ग्राहकों के खातों में ब्याज राशि जमा होने की संभावना है।