पुणे(व्हीएसआ रएस न्यूज) महाराष्ट्र सरकार के राजस्व विभाग ने सात-बारा लिपियों में कुछ बदलाव किए हैं। इस संबंध में निर्णय 2 सितंबर 2020 को प्रकाशित किया गया था। भूमि अधिनियम के अनुसार 21 प्रकार के नमुने तलहाठी कार्यालय में रहता है। दो प्रकार हैं। धारा 7 और धारा 12 धारा, 7 में स्वामित्व,समूह संख्या,कुल क्षेत्र का उल्लेख है। इसमें अन्य अधिकारों, खेत का नाम,रहने वाले का नाम,उसका नाम अगर किसी कबीले,खेती,निर्वाह,कृषि-बागवानी के तहत क्षेत्र है,का भी उल्लेख है। गांव के नमूने -12 में इस भूमि के तहत क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई है और कौन सी फसलें लगाई गई हैं। इसे ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचन क्षेत्र कहा जाता है।
11 नए परिवर्तनों के साथ सरकार ने सात से बारह संशोधित लिपियों को मंजूरी दी। तदनुसार गांव के नमूने सात में 11 बदलाव किए गए हैं।
1) गाँव के कोड के साथ गाँव का नाम गाँव के नमूने सात में शामिल किया गया है।
2) कुल क्षेत्रफल एक किसान और उपसतह क्षेत्र को अलग-अलग खेती के तहत दर्शाया जाता है।
3) इकाई हेक्टेयर आर वर्ग मीटर का उपयोग कृषि क्षेत्र के लिए किया जाएगा और गैर कृषि क्षेत्र के लिए इकाई आर वर्ग मीटर का उपयोग किया जाएगा।
4) इससे पहले किसानों का खाता संख्या अन्य दावों में दर्ज किया गया था। वर्तमान में नए नियमों के अनुसार खाता धारक का नाम प्रस्तुत किया गया है।
5) जब खाताधारक की मृत्यु हो जाती है,तो वारिस का नाम कोष्ठक में दिया जाता है। उसी समय खाते के धारक के नाम के सामने कोष्ठक में ऋण का भुगतान किया गया था। नए नियमों के अनुसार एक क्षैतिज रेखा खींचकर मृतक खाताधारक का नाम हटा दिया गया है।
6) जो बदलाव लंबित हैं उन्हें अन्य अधिकारों के कॉलम में लंबित परिवर्तनों के रूप में अलग से दर्ज किया गया है।
7) गाँव नामुना-7 में सभी पुराने संशोधन संख्याओं को बदल दिया गया है। उन्हें नए कॉलम ओल्ड मॉड्यूलेशन नंबर में एक साथ दिखाया गया है।
8) यदि समूह संख्या समान है और दो खाताधारक हैं,तो खाता धारकों के नाम एक पंक्ति में हुआ करते थे,इसलिए नाम मिलाए जा रहे थे। ताकि खाताधारकों के नाम स्पष्ट रूप से दिखाई दें।
9) समूह संख्या और उसकी तारीख से संबंधि लेनदेन,अन्य अधिकार कॉलम में अंतिम परिवर्तन की जानकारी विकल्प के अंतिम विकल्प के सामने उल्लिखित की जाएगी।
10) सात बारा उतारा पर गैर कृषि, कृषि भूमि की इकाई आर स्क्वायर मीटर होगी और यह उप-खराब क्षेत्र,न्याय और विशेष लगान,साथ ही साथ अन्य अधिकारों में खण्ड और खंड को बाहर करेगा।
11) यह सुझाव दिया गया है कि इस क्षेत्र के लिए ग्राम मॉडल नंबर 12 की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह क्षेत्र सात-बारह गैर-कृषि भूमि के अंत में गैर-कृषि क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है।
किसानों को महत्वपूर्ण सात-बारह उपलब्ध कराने के लिए सात-बारह लिपियों में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया। सटीकता और गति अब नए सात-बारह के माध्यम से प्राप्त की गई है, जो जनता को अधिक सूचित सात-बारह उपलब्ध कराती है और राजस्व विभाग के कामकाज में बाधाओं को दूर करती है।
10) सात बारा उतारा पर गैर कृषि कृषि भूमि की इकाई आर स्क्वायर मीटर होगी और यह उप-खराब क्षेत्र,न्याय और विशेष लगान, साथ ही साथ अन्य अधिकारों में खण्ड और खंड को बाहर करेगा।