पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) हिंदू मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष मिलिंद एकबोटे को एक अदालत ने गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी है। पुणे पालिका ने कोंढवा में हज हाउस का निर्माण शुरू कर दिया है। उसी धार्मिक स्थल के खिलाफ दंगा भाषण के साथ ही सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली एकबोटे का वीडियो वायरल हुआ। उसके खिलाफ कोंढवा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। एक अदालत ने शुक्रवार को उन्हें अग्रिम जमानत दी।
संभाजी ब्रिगेड ने एकबोटे मामले में शिकायत दर्ज की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जी.पी.अग्रवाल की अदालत ने एकबोटे को गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी है। शाहफाज़िल सिद्दीकी और सतीश काले ने एकबोटे के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। उसी मामले में एकबोटे ने पूर्व-गिरफ्तारी जमानत के लिए एक आवेदन दायर किया था। हज हाउस का निर्माण सिविल और कल्चर सेंटर के नाम से किया जा रहा है। संबंधित जमीन पुणे पालिका के कब्जे में है। याचिकाकर्ता ने अदालत को यह भी बताया कि याचिकाकर्ता पुलिस जांच में भी सहयोग कर रहा है। उन्होंने अदालत को यह भी याद दिलाया कि मामले में पुलिस सेल की जांच की कोई जरूरत नहीं थी।
इसके अनुसार अदालत को मिलिंद एकबोटे को गिरफ्तारी से पहले जमानत देनी चाहिए। 15,000 रुपये के निजी मुचलक के बांड पर जमानत दी गई। यह इस शर्त पर है कि आवेदक को सबूतों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
एकबोटेन के खिलाफ क्या आरोप हैं?
पुणे पालिका ने कोंढवा में हज हाउस का निर्माण शुरू है। उसी धार्मिक स्थल के खिलाफ दंगा भाषण के साथ ही सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली एकबोटे की वीडियो क्लिप को प्रसारित किया गया। उसके खिलाफ कोंढवा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। एक अदालत ने शुक्रवार को उन्हें अग्रिम जमानत दी।